जबलपुरमध्य प्रदेश
बच्चा पैदा करने के लिए रेपिस्ट को पैरोल : पत्नी ने कहा था- प्रेग्नेंट न हुई तो 16 संस्कार अधूरे रहेंगे

पंजाब में कैदियों को वंश बढ़ाने के लिए जीवन साथी के साथ अकेले में समय बिताने के लिए जेल परिसर में ही एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई है, जिसकी पूरे देश में चर्चा है। वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी इन दिनों सुर्खियों में है। इसमें गैंगरेप के दोषी को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की इजाजत मिल गई है।
हाईकोर्ट ने तीन दिन पहले ही उसे पैरोल पर रिहा करने का आदेश सुनाया। नाबालिग से गैंगरेप के 22 साल के एक दोषी राहुल बघेल को उसकी 25 साल की पत्नी बृजेश देवी के साथ रहेगा। पॉक्सो एक्ट के तहत अलवर जेल में बंद राहुल को 15 दिन की पैरोल दी गई है। कोर्ट का यह आदेश अलवर जेल प्रशासन तक पहुंच गया है और इसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है।
राजस्थान में यह पहला फैसला है, जिसमें रेप के किसी दोषी को पैरोल मिली है।