पीएससी मुख्य परीक्षा 2019 की विशेष परीक्षा कराए जाने हेतु सिंगल बैच के आदेश पर डिवीजन बैच ने नोटिस जारी कर लगाई रोक
सिंगल बैच के आदेश के विरुद्ध दायर रिट अपील पर हाईकोर्ट की डिवीजन बैच ने जारी किए नोटिस
जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को हाईकोर्ट के सिंगल बैच के आदेश 29.11.2022 द्वारा दिए आरक्षित वर्ग की विशेष परीक्षा 6 माह के अंदर कराने के आदेश के विरुद्ध अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा दायर रिट अपील मे आज सुनवाई करके चीफ जस्टिस श्री रवि मलीमठ तथा विशाल मिश्रा की खंड पीठ ने नोटिस जारी किए गए है !
अधिवक्ता रामेश्वर सिंह द्वारा कोटज़् को बताया गया की सिंगल बैच द्वारा याचिका क्रमांक 23828/2022 मे पारित आदेश दिनांक 29/11/2022 संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 के प्रावधानो के विरोध मे है तथा सिंगल बैच का उक्त आदेश परीक्षार्थियों मे परस्पर भेदभाव उत्पन्न करने बाला है एवं सिंगल बैच का आदेश डिवीजन बैच के आदेश दिनांक 4.7.22 से भी असंगत है जिन नियमो को डिवीजन बैच ने असंवैधानिक घोषित किया गया, उन नियमो के तहत जारी रिजल्ट को सिंगल बैच विधिक मानकर केवल विशेष परीक्षा कराने का आदेश दिया गया है जो संवैधानिक नहीं है । अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के उक्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए सिंगल बैच के आदेश को हस्तक्षेप करते है समस्त अनवेदको को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए । उक्त रिट अपील डब्ल्यू ए 1706/2022 की अगली सुनवाई 8/02/2023 नियत की गई है । अपीलर्थियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंग्ज ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह ने की।