पार्टी के बीच हत्या : सनसनीखेज वारदात के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई

सतना l जवाहर नगर के होम्स कॉलोनी में नए साल की पार्टी के बीच हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
सतना के षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विश्व दीपक तिवारी ने पंकज दुबे (42) की हत्या के मामले में आरोपी दिलीप सिंह निवासी टीकर को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त दिलीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियुक्त जमानत पर था, फैसले के बाद जमानत रद्द कर उसे जेल भेज दिया गया है। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से एजीपी अखिलेश कुमार अवधिया ने पैरवी की।
लोक अभियोजक रमेश मिश्रा ने बताया कि 31 दिसंबर 2018 को जवाहर नगर स्थित सिटी होम्स कॉलोनी में नए वर्ष की पार्टी चल रही थी। वहां सामूहिक भोज कार्यक्रम भी आयोजित था जिसमें कॉलोनी के सभी लोग शामिल थे।
मृतक पंकज दुबे भी वहीं रहता था। इसी जश्न के बीच देर रात आरोपी दिलीप सिंह वहां पहुंचा। उसने पंकज को बातचीत के लिए बुलाया और बातों के ही बीच अपनी कार में रखी 12 बोर की बंदूक निकाल कर उसने पंकज को सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना कर प्रकरण अदालत में प्रस्तुत किया।