जबलपुरमध्य प्रदेश

पनागर में अनोखा मामला : मृत व्यक्तियों को जिंदा कर नहर का हड़प लिया 80 हजार मुआवजा

बहू के साथ जेठ ने की धोखाधड़ी , आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज

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जबलपुर। थाना पनागर अंतर्गत धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है। जिसमें मृत व्यक्तियों को जिंदा कर  फर्जी हस्ताक्षर कर नहर का 80 हजार मुआवजा हड़प लिया गया। जब पीडि़त महिला को जानकारी लगी कि उसकी जमीन शासन ने नहर के लिए ली है तो वह मुआवजा की रकम लेने गयी, लेकिन पता चला कि उसके स्वर्गीय पति और जेठ ने हस्ताक्षर कर मुआवजा लिया है। जिसके बाद पूरी कहानी से पर्दा उठ गया। पीडि़ता ने थाने पहुंचकर शिकायत की। उक्त आरोपी पुराने जालसाज है, जिनपर थाना ओमती में भी मामला दर्ज है। पुलिस ने मामला दर्ज कर, फरार आरोपियों को तलाश करने में जुुटी है।

जानकारी अनुसार श्रीमती जाहिदा बेगम उम्र 63 वर्ष निवासी शोभापुर कॉलोनी रांझी ने लिखित शिकायत की कि उसके परिवार की कृषि भूमि ग्राम महगंवा में है । जिसका खसरा नम्बर 41 एवं रकवा 1.56 हेक्टेयर है। उसके पति स्व. जहीन खान जिनकी मृत्यु 2005 में और उसके जेठ स्व. अफैजुल रहमान जिनकी मृत्यु 2013 में और स्व. सोहराव खान की मृत्यु 2000 में हो चुकी है तथा सब्बीर खान एवं शहीद खान के नाम से सम्मिलित रूप मे दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि की देखभाल उसके जेठ सब्बीर खान करते चले आ रहे हैं विगत कुछ दिनों पूर्व उसके परिवार को ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि के कुछ भाग का अधिग्रहण 2005 में शासन द्वारा नहर के लिये कर लिया गया है।

ऐसे की धोखाधड़ी
पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि जब जानकारी लगी कि उसके परिजनों द्वारा संबंधित भू अर्जन प्रकरण 2002-03 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग विरूद्ध कपूरा वल्द मेहते एवं अन्य 23 कृषक के अधिनिर्णय 2004 एवं अन्य दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की। जिसमें पता चला कि भू- अर्जन प्रकरण में हमारी सम्मिलित भूमि का 0.56 हेक्टेयर भाग नहर निर्माण हेतु शासन द्वारा ले लिया गया है और उक्त भूमि का मुआवजा भी दिया गया है । मुआवजा व्हॉउचर्स पर उसके पति एवं जेठ सब्बीर खान एवं जेठ स्व. अफैजुल रहमान के नाम के हस्ताक्षर हैं जिसमें उसे पति एवं जेठ अफैजुल रहमान के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं। उसके स्व. पति जहीन एंव स्व. जेठ अफैजुल रहमान को कभी भी भू-अर्जन प्रकण के संबंध मे कोई नोटिस नहीं दिया गया न ही उसके पति एवं जेठ अफु जैल रहमान द्वारा उक्त प्रकण में उपस्थित होकर कोई कार्यवाही में भाग लिया। उसके जेठ सब्बीर खान द्वारा विश्वासघात करते हुये उसके पति एवं जेठ अफु जैल रहमान के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर मुआवजा राशि बिना किसी आपत्ति के प्राप्त कर हड़प ली गयी है। उक्त मुआवजा राशि 80 हजार 122 रूपये का चैक 2005 को लिया गया है। साथ ही मुआवजा पत्रक में भी उसके पति एव उसके जेठ अफुजैल रहनमान के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं एवं उसके जेठ सोहराब खान एव देवर शदीद खान का नाम 41 नम्बर खसरे में अंकित है, लेकिन सब्बीर खान के द्वारा दोनों के नाम मुआवजा पत्रक में कटवा दिया गया है ।

पहले भी की थी धोखाधड़ी
सब्बीर खान पर पूर्व में भी धोखाधड़ी कर भूमि विक्रय करने संबंधी मुकदमा थाना ओमती में दर्ज है। जिसमें सब्बीर खान द्वारा मृत महिला पुष्पलता पवार जिनका देहांत 1993 को हो चुका हैं। सब्बीर खान द्वारा नगीना बेगम को खड़ा कर भूमि का विक्रय अन्य अभियुक्तों से मिलकर कराया गया है। शिकायत जांच पर फ र्जी तरीके से जमीन का मुआवजा लिया जाना पाया जाने पर सब्बीर खान एवं सब्बीर खान के पुत्र इमरान खान के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर, पुलिस फरार आरोपियों को सरगर्मी से तलाश रही है।

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