
मध्य प्रदेश में अब प्रायवेट अस्पताल खोलने के लिए पांच गुना ज्यादा पंजीयन शुल्क् देना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट में बदलाव करने की तैयारी शुरू की है। नए संशोधन के तहत अब पंजीयन और लायसेंस शुल्क में पांच गुना तक बढ़ोत्तरी की गई है। रजिस्ट्रेशन और लायसेंस की डुप्लीकेट कॉपी निकलवाने के लिए भी पांच गुना ज्यादा फीस अदा करनी होगी।
पांच गुना बढ़ी फीस
| बिस्तर विवरण | पुराना शुल्क | नई फीस |
| 10 बिस्तर तक | 600 | 3000 |
| 10 से 20 बिस्तर तक | 1050 | 5250 |
| 10 से 30 बिस्तर तक | 1350 | 6750 |
| 30 बिस्तर से ज्यादा के बाद प्रति बेड अतिरिक्त शुल्क | 45 | 225 |
| नर्सिंग होम पंजीयन व लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति शुल्क | 100 | 500 |
| मेडिकल लैबोरेटरी, फिजियोथैरेपी, आउटडोर क्लीनिक | 600 | 3000 |
| लैब, फिजियोथैरेपी, क्लीनिक डुप्लीकेट कॉपी चार्ज | 100 | 500 |
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एमपी में सबसे ज्यादा प्रायवेट अस्पताल ग्वालियर संभाग में
| संभाग | 100 से ज्यादा बेड वाले नर्सिंग होम | जिला और नर्सिंग होम की संख्या |
| ग्वालियर | 241 | ग्वालियर-140, दतिया-35, मुरैना-25, भिंड-20, शिवपुरी-13, गुना-5, अशोकनगर-3, श्योपुर-0 |
| भोपाल | 90 | भोपाल-64, सीहोर-13, होशंगाबाद-6, बैतूल-3, हरदा,रायसेन, राजगढ़, विदिशा में एक-एक |
| इंदौर | 81 | इंदौर-46, धार-11, खरगोन-9, बड़वानी-7, खंड़वा-3, बुरहानपुर,झाबुआ-2, अलीराजपुर-1 |
| जबलपुर | 53 | जबलपुर-32, बालाघाट-6, नरसिंहपुर-4, सिवनी,कटनी-3, छिंदवाड़ा,मंडला-2, डिंडोरी-1 |
| उज्जैन | 37 | उज्जैन-15, देवास-6, नीमच-5, मंदसौर-4, रतलाम-3, आगर, शाजापुर-2 |
| सागर | 32 | सागर-16,टीकमगढ़-10,छतरपुर-3, दमोह-2, पन्ना-1 |
| रीवा | 24 | रीवा-11, सतना-7, शहडोल-3, सीधी-2, सिंगरौली-1 उमरिया, अनूपपुर-0 |
100 बिस्तरों वाले नर्सिंग होम के 25 फीसदी ऑक्सीजन बेड होना जरूरी
मप्र नर्सिंग होम एंड क्लीनिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट एंड (एमेडमेंट) 2021 के मुताबिक अब 100 बिस्तरों वाले नर्सिंग होम के एक चौथाई यानि 25 फीसदी बिस्तर ऑक्सीजन सपोर्टेड होना जरूरी होगा। नर्सिंग होम में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पीएसए प्लांट या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) टैंक की व्यवस्था होनी जरूरी होगी।







