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नर्सिंग होम की रजिस्ट्रेशन फीस पांच गुना बढ़ी:10 बेड का अस्पताल खोलने अब 600 के बजाए लगेगा 3 हजार होगा पंजीयन शुल्क

मध्य प्रदेश में अब प्रायवेट अस्पताल खोलने के लिए पांच गुना ज्यादा पंजीयन शुल्क् देना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट में बदलाव करने की तैयारी शुरू की है। नए संशोधन के तहत अब पंजीयन और लायसेंस शुल्क में पांच गुना तक बढ़ोत्तरी की गई है। रजिस्ट्रेशन और लायसेंस की डुप्लीकेट कॉपी निकलवाने के लिए भी पांच गुना ज्यादा फीस अदा करनी होगी।

पांच गुना बढ़ी फीस

बिस्तर विवरणपुराना शुल्कनई फीस
10 बिस्तर तक6003000
10 से 20 बिस्तर तक10505250
10 से 30 बिस्तर तक13506750
30 बिस्तर से ज्यादा के बाद प्रति बेड अतिरिक्त शुल्क45225
नर्सिंग होम पंजीयन व लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति शुल्क100500
मेडिकल लैबोरेटरी, फिजियोथैरेपी, आउटडोर क्लीनिक6003000
लैब, फिजियोथैरेपी, क्लीनिक डुप्लीकेट कॉपी चार्ज100500

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एमपी में सबसे ज्यादा प्रायवेट अस्पताल ग्वालियर संभाग में

संभाग100 से ज्यादा बेड वाले नर्सिंग होमजिला और नर्सिंग होम की संख्या
ग्वालियर241ग्वालियर-140, दतिया-35, मुरैना-25, भिंड-20, शिवपुरी-13, गुना-5, अशोकनगर-3, श्योपुर-0
भोपाल90भोपाल-64, सीहोर-13, होशंगाबाद-6, बैतूल-3, हरदा,रायसेन, राजगढ़, विदिशा में एक-एक
इंदौर81इंदौर-46, धार-11, खरगोन-9, बड़वानी-7, खंड़वा-3, बुरहानपुर,झाबुआ-2, अलीराजपुर-1
जबलपुर53जबलपुर-32, बालाघाट-6, नरसिंहपुर-4, सिवनी,कटनी-3, छिंदवाड़ा,मंडला-2, डिंडोरी-1
उज्जैन37उज्जैन-15, देवास-6, नीमच-5, मंदसौर-4, रतलाम-3, आगर, शाजापुर-2
सागर32सागर-16,टीकमगढ़-10,छतरपुर-3, दमोह-2, पन्ना-1
रीवा24रीवा-11, सतना-7, शहडोल-3, सीधी-2, सिंगरौली-1 उमरिया, अनूपपुर-0

100 बिस्तरों वाले नर्सिंग होम के 25 फीसदी ऑक्सीजन बेड होना जरूरी

मप्र नर्सिंग होम एंड क्लीनिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट एंड (एमेडमेंट) 2021 के मुताबिक अब 100 बिस्तरों वाले नर्सिंग होम के एक चौथाई यानि 25 फीसदी बिस्तर ऑक्सीजन सपोर्टेड होना जरूरी होगा। नर्सिंग होम में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पीएसए प्लांट या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) टैंक की व्यवस्था होनी जरूरी होगी।

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