देश के किसी भी डाकघर में काम करने की सुविधा मिले अल्प बचत अभिकर्ताओं को, कटनी में आयोजित अभिकर्ता मिलन समारोह में उठी आवाज
कटनी। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के तत्वावधान में आज 11 जनवरी को द्वारका सिटी बरगवां स्थित कम्युनिटी हॉल में अभिकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमे कटनी के साथ ही प्रदेश के 8 जिलो से अभिकर्ताओं ने भाग लेकर अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। सम्मेलन में राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारियों मनोज कुमार मिश्रा और प्रथ्वीश भट्टाचार्य ने सहभागिता दी। सम्मेलन में अभिकर्ताओं ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि श्यामला गोपीनाथ कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए अभिकर्ताओं को 1 दिसम्बर 2011 से पूर्व की भांति किया जाय। महिला प्रधान अभिकर्ता को 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाय। एजेन्सी के नवीनीकरण के समय तीन वर्ष में होने वाले पुलिस सत्यापन को बंद किया जाय। एजेण्ट रसीद बही व महिला प्रधान कार्ड की पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके पेपरलेस व्यवस्था लागू की जाए। सुकन्या समृद्धि योजना तथा महिला सम्मान योजना एवं पीपीएफ, सीनियर सिटीजन योजनाओं में भी अभिकर्ताओं के माध्यम से निवेश करने की सुविधा दी जाये। महिला अभिकर्ताओं को DOP पोर्टल के माध्यम से आर. डी. लाट जमा करने की सुविधा प्रदान किया जाय। तत्काल एक नयी कमेटी का गठन किया जाये जिसमें संगठन का भी प्रतिनिधित्व हो और 40 वर्ष पुरानी एजेन्सी सिस्टम की समीक्षा कर इसमें समय के हिसाब से परिवर्तन किया जाय।एजेन्सी का नवीनीकरण लाइफ टाइम के लिए हो। देश के प्रत्येक डाकघर में अभिकर्ताओं के बैठने एवं फार्म आदि भरने के लिए स्थान निर्धारित किया जाय।अभिकर्ताओं को संदेशवाहक बनने पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाय। वित्त मंत्रालय से अथवा डाक विभाग से जो भी सर्कुलर जारी हो उसे प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में भी जारी करते हुए उसकी एक प्रति राष्ट्रीय संगठन (NSSAAI) को भी उपलब्ध करायी जाय। प्रत्येक डाकपर में कार्य करने की समय सारणी अंकित किया जाय। प्रत्येक अभिकर्ता को वित्त मंत्रालय की तरफ से फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाय। पोस्टल पेमेंट बैंक को अभिकर्ताओं के माध्यम से जोड़ा जाय। देश के तीन राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल में वर्तमान में नई एजेन्सी देना बंद है। इन तीनों प्रदेशों में तत्काल नई एजेन्सी देना प्रारम्भ किया जाय। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभिकर्ताओं को अल्प बपत की झांकी निकालने का अवसर प्रदान किया जाय। बीस वर्ष से अधिक समय से जो अभिकर्ता कार्यरत हैं और वर्तमान में साठ वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रारम्भ की जाय। अभिकर्ता देश के किसी भी डाकघर में व्यवसाय कर कमीशन प्राप्त कर सके, इस तरह की व्यवस्था की जाय। अभिकर्ताओं को दो पहिया वाहन व कम्प्यूटर आदि खरीदने के लिए ०% ब्याज पर सरकार की तरफ से ऋण प्रदान किया जाय। अभिकर्ता संगठन, राष्ट्रीय बचत संस्थान व डाकघर के उच्चाधिकारियों की एक समन्वय समिति गठित किया जाय, जिसकी प्रत्येक छः महीने में मीटिंग आयोजित हो। डाकघर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एजेन्सी देने पर तत्काल रोक लगाई जाये क्योंकि इनके एजेन्सी व्यवसाय में आने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। डाक विभाग द्वारा जारी समस्त निदेश योजनाओं में अभिकर्ताओं को कमीशन प्रदाय किया जाये।