जबलपुर नगर निगम के खाते में 3 करोड़ रूपए जमा, कैसे आई राशि पढ़े पूरी खबर

जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् करदाताओं को 31 मार्च तक बकाया करों की राशि जमा करने पर अधिभार में छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ लेने अब करदाताओं के पास मात्र एक दिन शेष हैं। आज भी बकाया करों की राशि जमा करने करदाताओं ने उत्साह दिखाया और लाईन लगाकर बकाया करों की राशि निगम खजाने में जमा कर छूट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राजस्व विभाग के उपायुक्त पी.एन. सनखेरे ने बताया कि आज 6000 करदाताओं ने करों की राशि जमा की जिसमें 3800 करदाताओं ने सम्पत्तिकर के रूप में 2 करोड़ रूपये, 1100 करदाताओं ने जलशुल्क के रूप में 84 लाख रूपये, एवं 800 करदाताओं ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सुविधा शुल्क के रूप में 11 लाख रूपये बकाया करों की राशि निगम खजाने में कुल लगभग 3 करोड़ रूपये जमा कर छूट का लाभ लिया।
उन्होंने बताया कि यह लाभ सभी करदाताओं को 31 मार्च तक प्रदाय किया जायेगा। इसके पश्चात् सभी बकाया करों की राशि पर अधिभार लगाकर करदाताओं से राशि की वसूली की जायेगी।
निगम प्रशासन ने ऐसे सभी करदाताओं से आग्रह कर अपील की है कि जिन करदाताओं के द्वारा अभी तक बकाया करों की राशि जमा नहीं की गयी है वे सभी करदाता 31 मार्च के पूर्व बकाया करों की राशि जमा कर शासन द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त छूट का लाभ प्राप्त करें और अधिभार से बचें। करदाता कहीं भी नजदीकी के संभागीय कार्यालयों के साथ-साथ निगम मुख्यालय के काॅलसेन्टर के काउंटर में आकर सुविधाजनक बकाया करों की राशि जमा कर सकते हैं। श्री सनखेरे ने बताया कि शासन द्वारा प्रदत्त छूट संबंधी जानकारियॉं एवं देयकों का वितरण घर-घर कराया जा रहा है।
1 अप्रैल से अधिभार बकायादारों की सम्पत्ति कुर्क कर की जायेगी नीलामी
निगमायक्त आशीष वशिष्ठ ने बताया कि 31 मार्च तक जिन करदाताओं के द्वारा स्वेच्छा से करों की राषि जमा नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध अभियान चलाकर 1 अप्रैल से बकाया करों की राषि पर अधिभार लगाकर सख्ती के साथ वसूली की कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने सभी वसूली अधिकारियों से कहा है कि 31 मार्च तक करदाताओं के घर-घर दस्तक देकर बकाया करों की राषि जमा कर अधिभार से बचने प्रेरित करें। 31 मार्च तक यदि करदाताओं के द्वारा करों की राषि जमा नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करते हुए सम्पत्तियों को कुर्क कर नीलाम करने की कार्रवाई की जाए।