मध्य प्रदेश
खदान संचालक पर 10 करोड़ का जुर्माना : नियमों को ताक पर रखकर कर रहा था मनमानी

रीवा lमऊगंज जिले में अवैध खनन के मामले में शुक्रवार को ग्राम हर्रहा में अनधिकृत पत्थर उत्खनन के लिए लीजधारक कृष्ण कुमार सिंह पर 10.08 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सिंह सीधी जिले की चुरहट तहसील के गुड़ा गांव के निवासी हैं।जांच में पाया गया कि लीजधारक ने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर कदुआमन बांध के जल डूब क्षेत्र में खनन किया।उन्होंने खसरा नंबर 7/1 में लगभग 67,200 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया। एनजीटी ने इस क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया है, जहां खनन पूर्णतः निषिद्ध है।
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज (म.प्र.)
क्रमांक / 321 / खनिज / 2025
मऊगंज, दिनांक. 04/07/2025 कई कमियां मिलींl
राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त जांच में खनन स्थल पर कई कमियां मिलीं। न तो सुरक्षा व्यवस्था थी, न साइनबोर्ड और न ही फेंसिंग। ब्लास्टिंग के लिए आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई थी।प्रशासन ने रॉयल्टी चोरी के लिए 33.60 लाख रुपए, अर्थदंड
5.04 करोड़ रुपए और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के 5.04 करोड़ रुपए सहित कुल 10.08 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।यह राशि 15 दिन में जमा करनी होगी।जुर्माना नहीं भरने पर होगी कार्रवाई कलेक्टर संजय कुमार जैन ने कहा कि एनजीटी और पर्यावरण दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी। समय पर जुर्माना राशि जमा न करने पर मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 की धारा 18 (5) के तहत कार्रवाई की जाएगी।







