आज से तबादले, सालों से जमे अफसर राडार पर, मनचाही जगह पर पोस्टिंग के लिए जोर आजमाईश, कटनी से लेकर राजधानी तक संपर्कों को खंगाला जा रहा

कटनी, यशभारत। शासकीय विभागों और पुलिस थानों में सालों से कुण्डली मारकर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों के आज एक जून से तबादले किए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने तबादलों पर लगा प्रतिबंध आज एक जून से हटा दिया है। अब आगामी 15 जून तक प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले किए जा सकेंगे। इसके बाद तबादलों पर फिर से रोक लगा दी जाएगी। खास बात यह है कि जनगणना कार्य में जुटे कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं होगा। जिले के अंदर होने वाले तबादलों का अधिकार जिले के प्रभारी मंत्री को दिया गया है। यानि प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही तबादले किए जा सकेंगे। तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटने के बाद मनचाही जगहों पर पोस्टिंग के लिए जोर आजमाईश का दौर शुरू हो गया है। कटनी से लेकर राजधानी स्तर तक संपर्कों को खंगाला जा रहा है। जिला प्रशासन के अंतर्गत कई विभाग ऐसे हैं, जहां अधिकारी अपना निर्धारित ती साल का कोटा पूरा कर चुके हैं और इसके बाद भी उनके तबादले नहीं हुए। इस तरह पुलिस विभाग में भी थानों और चौकियों में निचले स्तर के अधिकारी-कर्मचारी समय सीमा के बाद भी जमे हुए हैं। नई तबादला नीति लागू होने के बाद अब ऐसे अधिकारी-कर्मचारी तबादलों की राडार पर आ गए हैं।
5 जून के पहले होंगे पुलिस कर्मचारियों के तबादले
पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा 5 जून तक आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के तबादले करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पीएचक्यू के निर्देशों के बाद कटनी में भी तबादलों को लेकर हलचल देखी जा रही है। सूत्रों की मानें तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों के तबादले किए जाने के लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 5 जून के पहले तबादलों की लिस्ट को जारी किया जाएगा। यहां यह भी गौरतलब है कि जिले के थानों और पुलिस चौकियों में सालों से एक ही स्थन पर कई कर्मचारी नियम विरूद्ध तरीके से तमे हुए हैं। नए निर्देशों के बाद ऐसे कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है।
प्रभारी मंत्री की मंजूरी अनिवार्य
जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के अधिकार में होंगे, हालांकि इसमें संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की मंजूरी होना अनिवार्य होगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी अधिकारियों, कर्मचारियों के राज्य स्तर के तबादले संबंधित विभाग के मंत्री की अनुमति से संबंधित प्रशासनिक विभाग ही करेगा, जबकि डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की पदस्थापना भी प्रभारी मंत्री की सलाह पर की जाएगी।







