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हाई कोर्ट ने पूछा-एक्सएलडीई बैटरी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों किया निरस्त, कोलकाता की एक्साइड बैटरी कंपनी सहित अन्य को नोटिस

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जबलपुर  । हाई कोर्ट ने संयुक्त रजिस्ट्रार ट्रेड मार्क, केंद्र सरकार के औद्योगिक नीति मंत्रालय, कोलकाता की एक्साइड बैटरी कम्पनी सहित अन्य से पूछा कि सिवनी की एक्सएलडीई बैटरी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों निरस्त किया गया। न्यायमूर्ति नन्दिता दुबे की एकलपीठ ने सभी को नोटिस जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित की गई है।
अपीलकर्ता सिवनी निवासी दीपमाला नन्दन की ओर से अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अपीलकर्ता ने सिवनी में प्राथमिक सेल, बैटरी बनाने का व्यवसाय आरम्भ किया।पांच अक्टूबर, 2016 को संयुक्त रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क ने उनके आवेदन पर उन्हें एक्सएलडीई बैटरी का ट्रेडमार्क दिया। 25 अप्रैल, 2017 को कोलकाता की एक्साइड बैटरी कम्पनी ने इस ट्रेडमार्क पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। आपत्ति में कहा गया कि व्यवसायिक फायदा उठाने के लिए अपीलकर्ता ने एक्साइड बैटरी से मिलता जुलता नाम रखा। इस पर संयुक्त रजिस्ट्रार ने अपीलकर्ता की कंपनी की ओर से ट्रेडमार्क के लिए दिया गया आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश को अपील में चुनौती दी गई।हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद कोलकाता की एक्साइड बैटरी कंपनी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।

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