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अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की बढ़ी मुसीबतें, आलीशान मकान अवैध घोषित, चलेगा बुलडोजर

अवैध घोषित हुआ जवाद अहमद सिद्दीकी का घर

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की बढ़ी मुसीबतें, आलीशान मकान अवैध घोषित, चलेगा बुलडोजर

 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाला किले के पास हुए कार बम ब्लास्ट मामले के बाद चर्चा में आई फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा कसता जा रहा है. मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब सिद्दीकी के इंदौर स्थित घर पर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है. दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में अब तक कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जबकि कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है. दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता पहले ही रद्द की जा चुकी है. अब जवाद अहमद सिद्दीकी की मुसीबतें भी बढ़ने वाली हैं.

अवैध घोषित हुआ जवाद अहमद सिद्दीकी का घर

प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट मामले में जुड़े अहम किरदार और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को अब कैंटबोर्ड ने अवैध घोषित कर दिया है. नोटिस चिपका कर साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि मकान को 3 दिन के भीतर हटाना होगा. कैंटबोर्ड के अधिकारियों ने बुधवार सुबह टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. जांच में सामने आया कि यह मकान 860 वर्ग फीट क्षेत्र में बना है, लेकिन निर्माण अनुमति लिए बिना ही इसे जी-प्लस वन स्ट्रक्चर के रूप में अतिक्रमण कर खड़ा किया गया है.

 

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