जबलपुरदेशभोपालमध्य प्रदेशराज्य

विदेश जाने वालों को केंद्र को पर्सनल डेटा बताना होगा सरकार पूछेगी- यात्रा का खर्च किसने और कैसे उठाया

WhatsApp Icon Join WhatsApp Group

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत सरकार विदेश जाने वालों से 19 तरह की निजी जानकारियां लेगी। इसमें यात्री कब, कहां और कैसे यात्रा कर रहे हैं; इसका खर्च किसने और कैसे उठाया; कौन कब कितने बैग लेकर गया और किस सीट पर बैठा; जैसी जानकारियां ली जाएंगी।
यह डेटा 5 साल तक स्टोर रहेगा। जरूरत पडऩे पर इसे अन्य लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकेगा। इसे 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यह कदम तस्करी पर नजर रखने के लिए उठाया गया है। कस्टम डिपार्टमेंट समय-समय पर डेटा का एनालिसिस करेगा। किसी भी व्यक्ति की विदेश यात्रा में संदिग्ध पैटर्न नजर आने पर तुरंत जांच शुरू की जा सकेगी।
बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेटा कलेक्शन का नियम 2022 से ही था, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है।
10 फरवरी से पायलट प्रोजेक्ट, 1 अप्रैल से पूरी तरह लागू होगी
एयरलाइंस के लिए यात्रियों का यह डेटा कस्टम डिपार्टमेंट से साझा करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम्स बोर्ड (ष्टक्चढ्ढष्ट) ने अभी विदेशी रूटों वाली सभी एयरलाइंस को 10 जनवरी तक नए पोर्टल ‘एनसीटीसी-पैक्सÓ पर रजिस्टर करने को कहा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button