ITR भरने वाले जरा हो जाये सावधान ये जरुरी काम न करने पर आएगी दिक्क़ते जाने क्या कहती है ये पोस्ट
ITR भरने वाले जरा हो जाये सावधान ये जरुरी काम न करने पर आएगी दिक्क़ते जाने क्या कहती है ये पोस्ट जी आप ज्यादा कमाई करते हो तो आपको इनकम टैक्स तो देना ही पड़ता है। इस समय इनकम टैक्स की प्रक्रिया शुरु करा दी गयी है। लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड की जरुरत होती है। लोग अपने पैन कार्ड के द्वारा ही ITR दाखिल कर सकते हैं।
ITR भरने वाले जरा हो जाये सावधान ये जरुरी काम न करने पर आएगी दिक्क़ते जाने क्या कहती है ये पोस्ट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात आई है की इनकम टैक्स वालो को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना होगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना बेहद ही जरुरी है। इसको लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई है यानि कि लोगों को 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंकर कराना बेहद जरुरी है।
पैन कार्ड को करे लिंक
अगर कोई शख्स 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो जाएगा। ऐसी स्थिती में शख्स को अपने फाइनेंशियल लेनदेन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो जाने के कारण लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में समस्या न उठानी पडें।
आधार कार्ड से है जरुरी
आपको बता दे की फाइनेंस इयर 2022-23 के लिए लोग 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैें। वहीं यदि लोग पैन कार्ड से लिंक नहीं करके हैं तो उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में भी परेशानी उठानी हो सकती है। ऐसे में किसी भी रुकावट से बचने के लिए अपना पैन कार्ड आधार से लिंक जरुर कराएं।
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