GST फॉर्म में मिली ये छूट, अब स्वयं का कारोबार या कोई छोटा बिजनेस करने के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान

GST फॉर्म में मिली ये छूट, अब स्वयं का कारोबार या कोई छोटा बिजनेस करने के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान सरकार ने छोटे टैक्सपेयर्स पर अनुपालन के बोझ को कम करने का फैसला किया है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए GSTR-9 फॉर्म की सालाना रिटर्न भरने की शर्त को हटा लिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस & कस्टम्स ने एक ट्वीट पर जानकारी मिली है। CBIC ने यह भी बताया कि GSTR-9C फॉर्म में रीकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरने की शर्त को भी खत्म कर दिया है। ये छूट सालाना 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए है।
GST फॉर्म में मिली ये छूट, अब स्वयं का कारोबार या कोई छोटा बिजनेस करने के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान

सालाना 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले टैक्सपेयर के लिए फॉर्म GSTR-9 के सालाना रिटर्न भरने को लेकर कई जरूरतों में ढील दी गई है। फॉर्म GSTR-9C में रीकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरने की अनिवार्यता में भी ढील दी गई है। ये ढील सालाना 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए है। इसके अलावा CBIC ने GSTR-3B फॉर्म को लेकर भी टैक्सपेयर्स के लिए कई तरह की ढील का एलान किया है।
GST फॉर्म में मिली ये छूट, अब स्वयं का कारोबार या कोई छोटा बिजनेस करने के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान

GSTR-9 और GSTR-9C के बारे में जानिए
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GST के 6 साल पूरे
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