मंडी बोर्ड जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत उपसंचालक डॉ आनंद मोहन शर्मा को शासन ने किया सस्पेंड !

👉प्रतिनियुक्ति 4 वर्ष पूर्ण करने के कारण डॉ आनंद मोहन शर्मा को राजिस्थारीय समिति ने दिनांक 24/5/2023 को कर दिया था मूलविभाग बापिस समय सीमा में उपस्थित नहीं होने के कारण क़ृषि विभाग के सचिव ने किया सस्पेंड !
👉मूल विभाग बापसी आदेश के विरूध हाईकोर्ट में डॉ आनंद मोहन ने याचिका क्रमांक 12043/2023 की है दाखिल !
जबलपुर :- मध्य प्रदेश राज्य क़ृषि विपणन भोपाल द्वारा क़ृषि विभाग से डॉ आनंद मोहन शर्मा को प्रतिनियुक्ति पर उपसंचालक के पद पर दिनांक 8/3/2019 को दो वर्ष के लिए तथा पुनः दिनांक 8/3/2021 को दो वर्ष के लिए दिनांक 8/3/2023 तक लिया गया था ! शासन की पालसी के अनुसार 4 वर्ष से अधिक अवधि के लिए मंडी बोर्ड सेवा में प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जा सकता है तथा दिनांक 24/5/2023 को राज्यस्थरीय कमेटी ने उन समस्त 24 कर्मियों को मूल विभाग बापिस किए जाने का निर्णय लिया गया.
तथा, डॉ.आनंद मोहन शर्मा सहित 17 अन्य कर्मचारियों को मंडी बोर्ड जबलपुर से दिनांक 11/5/2023 को मूल विभाग बापिस किए जाने का तत्कालीन प्रवंध संचालक द्वारा आदेश जारी किया गया तत्पष्यात मंडी बोर्ड की ओर से शासन द्वारा नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट में केवियट दाखिल की गई ! शासन के उक्त repatriation आदेश को डॉ आनंद मोहन शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक 12043/2023 दाखिल करके चुनौती दी गई ! याचिका की प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 15/6/2023 को जस्टिस नंदिता दुबे की खंडपीठ द्वारा की गई, तथा शेष सुनवाई दिनांक 16/6/2023 को भी की जाऐगी !
ज्ञातव्य हो की मध्य प्रदेश शासन क़ृषि विभाग के मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 14/6/2023 मूल विभाग में उपस्थिति न देने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है ! उक्त प्रकरण में मंडी बोर्ड द्वारा विस्तृत जबाब दाखिल किया गया है जिसमे डॉ आनंद मोहन शर्मा द्वारा मंडी बोर्ड में उपसंचालक के पद पर रहते हुए व्यापक पैमाने पर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं/ अस्थाई गवन सहित कई गंभीर शिकाएतो का हाईकोर्ट में जबाब दाखिल करके हबाला दिया गया है !