जबलपुर केंट बोर्ड के मुख्य कार्यापालन अधिकारी को अनु सूचित जनजाति आयोग का कारण बताओ नोटिस

जबलपुर छवनी परिषद (केंट बोर्ड ) जबलपुर के मुख्य कार्यापालन अधिकारी अभिजीत सिंह परिहार एवं तत्कालीन सीईओ SN गुप्ता द्वारा केंट बोर्ड मे स्वास्थ्य निरीक्षक सहित अनेक पदों पर आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानो के विपरीत नियुक्तियां की गई है जिसके विरुद्ध राष्ट्रीय अनुसूचित जति जनजाति आयोग को अधिवक्ता मौषम पासी द्वारा लिखित शिकायत की गई है! शिकायत मे दोषी अधिकारियो के विरुद्ध अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही करने, तथा स्वीकृत आरक्षित पदों पर की गई अवैधानिक नियुक्तियों को निरस्त करने की राहत चाही गई है! उक्त शिकायत पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया जाकर केंट बोर्ड के सीईओ अभिजीत सिंह परिहार को लीगल नोटिस जारी कर 30 दिवस के अंदर जबाब तलब किया है ! ज्ञातव्य हो की केंट बोर्ड के अवैधानिक कृतयो के विरुद्ध मौषम पासी द्वारा हाईकोर्ट मे अवमानना 688/23 तथा जन हित याचिका क्रमांक WP 6436/23 भी दाखिल की गई है !