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संस्कारधानी अस्पताल का पंजीयन निरस्तः मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया आदेश

जबलपुर, यशभारत। स्वास्थ विभाग के मापदण्डों को पूरा नही करने परे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर ने संस्कारधानी अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया है। इसके आदेश आज शनिवार को जारी किए गए।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 27.10.2023 को संस्कारवानी अस्पताल द्वारा दायर रिट याचिका क – 2036/2023 में जो अंतिम आदेश पारित किया गया था, उसके पालन हेतु अस्पताल का पंजीयन जारी रखने हेतु नवीनीकरण किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना था। सूचनापत्र दिनांक 11.01.2023 में प्रदर्शित तालिका के क्रमांक 1 से 8 तथा 10 में सूचीबद्ध नगरपालिक विधि द्वारा वांछित दस्तावेजों व सुविधाओं की उपलब्धता के कोई साक्ष्य अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.11.2023 के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं।

सूचनापत्र दिनांक 11.01.2023 व 17.01.2023 में प्रदर्शित अनिवार्य वांछित दस्तावजों व सुविधाओं यथा (1) विकास अनुज्ञापत्र, (2) एमओएस, (3) पार्किंग स्थल, (4) और (5) ग्राम पंचायत से भवन अनुज्ञा नगर व ग्राम निवेश से रिपोर्ट की अनुपलब्धता (दिनांक 14.11.2014 के पूर्व जारी होने की स्थिति में) का अभाव होने के परिणामस्वरूप तथा (6) निर्धारित एफएआर व ग्राउन्ड कवरेज से अधिक निर्माण और (7) अप्रशमन योग्य स्थल पर अवैध निर्माण होने के फलस्वरूप सूचनापत्र में उल्लेखित म्युनिसपिल व नर्सिंग होम कानूनों के उल्लंघन के दृष्टिगत पंजीकरण निरंतर रखने हेतु संस्कारधानी अस्पताल द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र को स्वीकृत कर आगे नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता कार्यालय एवं आयुक्त नगर निगम से भी अभिमत मांग गया था।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.2023 के संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 11.12.2023 में दिये गये अभिमत में इस प्रकार उल्लेख है कि- No proof was submitted in respect of availability of 8 documents & facility as required through clause 2 to 7 & 10 mentioned

in the table with the aforesaid notice. नगर निगम से प्राप्त अभिमत पत्र कं. 1172 दिनांक 05.12.2023 में अवगत कराया गया है कि संस्कारधानी अस्पताल के द्वारा जो भवन प्रशमन के आवेदन दायर किये गये है, वर्तमान स्थिति में प्रकारण कं. 0427/075/2023, 0427/074/2023, 0427/072/2023, 0427/076/2023, दिनांक 04.11.2023 को आनलाईन आटोमैटिक स्कूटनी साफ्टवेयर के माध्यम से निरस्त हुये है, चूंकि प्रकरण अभी आनलाईन स्कूटनी से प्रेषित होने के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जाना संभव हो सकेंगा। और इन विषयों पर टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय के याचिका कमांक 22141/2023 के आदेश अनुसार ही की जा सकेंगी।

अस्पताल को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 11.12.2020 को जारी किया गया पंजीयन म.प्र. रूजोपचार अधिनियम 1973 की धारा 4 (6) के परिपालन में 31 मार्च 2023 के पश्चात समाप्त हो गया था तथा अस्पताल द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदनपत्र अस्वीकृत किया गया था, अतः माननीय महाधिवक्ता कार्यालय एवं अपर आयुक्त नगर पलिक निगम जबलपुर से प्राप्त अभिमत के अनुसार एवं संचालक विनिमयन शाखा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के निर्देशानुसार, पंजीयन व नवीनीकरण के अभाव में धारा 3 के अनुरूप आगे अस्पताल संचालन की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। यह अस्वीकृति आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह आदेश न्यायालयीन याचिका डब्लू पी 22141/23 के निर्णय के अधीन होगा।

Yash Bharat

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