जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

केंद्रीय विद्यालय सागर में शिक्षक भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती-भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ क्षेत्रीय कॉलेजों से किए गए कोर्सों को प्राथमिकता दी गई

जबलपुर यशभारत। केन्द्रोय विश्वविद्यालय सागर के चार वर्षींय इंट्रीग्रेटिड B.ED कोर्सं करने बाले छात्र छात्राओं द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से याचिका दाखिल करके केन्द्रोय विद्यालय संगठन द्वारा पीजीटी एवं TGT शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्तीं हेतु विज्ञापन जारी की वैधानिकता को चुनोती दीं गई थी ! उक्त विज्ञापन में केवल क्षेत्रीय कालेज की बी एड डिग्री को ही मान्य किया जा रहा है जबकि याचिका कताज़्ओ द्वारा NCTE से मान्यता चार वषीज़्य इंट्रीग्रेटिड बीएड डिग्री केन्द्रोय विश्वविद्यालय सागर से की गई है अर्थांत उक्त याचिका कताज़्ओ को केन्द्रोय विद्यालय संघठन असंवैधानिक है अर्थांत केन्द्रोय विद्यालय संगठन का उपरोक्त कृत्य संविधान के अनुच्छेद 14,16,19 एवं 21 का उल्लंघ्न किया जा रहा है ! याचिका की प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल द्वारा की गई अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा कोर्टं के समक्ष मेरिट पर तर्कं किया गया तथा कोर्टं ने याचिका मे अंतिम फैसले के लिए केस रिजर्वं कर लिया गया जिमे आज दिनांक 17/01/2023 को निणज़्य पारित कर याचिका कताज़्ओ को याचिका बापिस करने के आदेश सहित केन्द्रोय प्रशासनिक अधिकरण मे याचिका दाखिल करने का सुझाव सहित याचिका निराकृत की गई।

19

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button