RBI ने किया बड़ा ऐलान, यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का रद्द हुआ लाइसेंस कहीं आपका खाता तो नहीं इस बैंक में जाने डिटेल्स
RBI ने किया बड़ा ऐलान, यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का रद्द हुआ लाइसेंस कहीं आपका खाता तो नहीं इस बैंक में जाने डिटेल्स आपको जानकारी के लिए यह बता देते है। की आरबीआई बैंकों के कामकाजों पर खास तौर से ध्यान देती है,और अगर कोई बैंक ने RBI के नियमों का पालन नहीं किया और वह अपनी मनमानी करता है। तो केंद्रीय बैंक उसका लाइसेंस रद्द कर देता है,जी हां आपको बता देते है की अभी RBI ने एक बैंक के साथ किया है। जी हां अगर आपका भी इस बैंक में खाता है, तो यह आपके लिए बहुत ही खास खबर है।

यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का रद्द हुआ लाइसेंस
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की RBI ने बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की है। और कहा कि इस बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में कमाई का जरिया नहीं है,और न ही इस सहकारी बैंक के पास कम जारी रखने के लिए कार्यशील है। और अगर वहीं RBI ने एक नोटिस जारी करके सभी को यह भी बताया है की अब बैंक का काम बंद हो रहा है। और यह नोटिस में भी ये साफ बताया गया है, कि 19 जुलाई के बाद से यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सेवाएं बंद हो गई है। और उसके लिए RBI ने 14 जुलाई को ऑर्डर पास किया था।
RBI ने किया आदेश जारी
आपको RBI आदेश के अनुसार यह बता रहे है की RBI ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक को सभी जमाकर्ताओं के पैसे को वापस करना होगा। और क्रेडिट गारंटी नियम के तहत 5 लाख रुपये तक की रकम वापस करने के दावे किए जा सकते हैं। जी हां और यह केंद्रीय बैंक ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बैंक की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और यदि बैंक को अभी भी उसका काम आगे करने की परमीशन दी गई तो इसका प्रभाव बैंक के खाताधारकों पर पड़ेगा। जी हां क्यों कि इस समय बैंक पैसा देने में असमर्थ है। और अगर ऐसे में काम चालू रहता है तो सिर्फ बैंक का बोझ बढ़ेगा।

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