मप्र राज्य दंत परिषद ने जारी की अपील, नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कारवाई

मप्र राज्य दंत परिषद ने जारी की अपील, नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कारवाई
यशभारत भोपाल।
मप्र राज्य दंत परिषद द्वारा सभी दंत चिकित्सको के लिए अपील जारी कर गाइड लाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। जारी पत्र में अपील की गई है कि
सभी पंजीकृत दंत चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय की आचार संहिता एवं नैतिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। दंत चिकित्सक (आचार संहिता) विनियम 2014 में उल्लिखित नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। जिससे कई अनीतिक और गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
इन बातों किया उल्लेख
कुछ कंपनियों द्वारा सीधे मरीजों के घर जाकर उपचार किया जा रहा है। जबकि ये सेवाएं अपंजीकृत या गैर-पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दी जा रही हैं। जो कि डेंटिस्ट 1948 और आचार संहिता 2014 का स्पष्ट उल्लंघन है।
सोशल मीडिया और डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से झूठे विज्ञापन दिए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट निकायों से जुड़े रहकर प्रचार करना।अपंजीकृत
डिग्री का प्रदर्शन करना।
फेसियल एस्थेटिक ट्रीटमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट करना,
इसके अतिरिक्त- बिना अनुमति के डेंटल कोर्स/वर्कशॉप/ट्रेनिंग कराना अथवा कराना, जिसमें न राज्य परिषद की अनुमति होती है और न ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था की, यह कानूनन अपराध है। मप्र राज्य दंत परिषद के अध्यक्ष डॉ चंद्रेश शुक्ला ने कहा है कि ऐसे मामलों में दोषी दंत चिकित्सक का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है । साथ ही कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सभी दंत चिकित्सकों से अनुरोध है कि वे नैतिक नियमों का ईमानदारी से पालन करें, अन्यथा ऐसा न करने पर संबंधित चिकित्सक को दंत रजिस्टर में बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।







