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ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस ट्रिक का करे इस्तेमाल, होगा टैक्स छूट का फायदा पढ़े पूरी जानकारी

ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस ट्रिक का करे इस्तेमाल, होगा टैक्स छूट का फायदा पढ़े पूरी जानकारी आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको बता देते है की दो टैक्स रिजीम का उप[योग किया जाता है। और इन टैक्स रिजीम में एक ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टेक्स रिजीम है। जी हां और यह दोनों ही टैक्स रिजीम में फायदा मिलता है। जी हां और ऐसे में इन लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स का फायदा भी मिलता है। और यह लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह कैसे टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। जी हां आपको इस पोस्ट में यह बता देते है की टैक्सपेयर्स को टैक्स का फायदा कैसे मिलता है।निचे दी गयी जानकारी में देख सकते है।

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सेक्शन 80C के तहत मिलता है टैक्स बेनेफिट

आपको इसके तहत बता देते है की इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी में टैक्स बेनिफिट मिलता है। और यदि कोई व्यक्ति EPF, PPFM ELSS, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और होम लोन पेमेंट, एसएसवाई, NSC और SCSS में जमा करता है तो यह इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत टैक्सपेयर्स को टैक्स का फायदा मिलेगा। और उसके तहत लोग इस फाइनेंसियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफट मिलता है।

80CCD के तहत मिलती है यह छूट

आपको इस स्किम की डिटेल्स के लिए बता देते है की सेक्शन 80सीसीडी में लोगों को 50 हजार रुपये तक की छूट मिल सकती है। और उसके तहत NSC खाते में पैसे निवेश करने पर एक्स्ट्रा में आपको बोनस 50 हजार रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकता है।

80टीटीए के तहत मिलती है इतनी छूट

और अब आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की अगर बैंक, को- ऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग खाते में ब्याज से इनकम होती है तो 80टीटीए के तहत पर्सनल तौर पर या तो फिर HUA की तरफ से मैक्जिमम 10 हजार रुपये की छूट भी मिल सकती है।

सेक्शन 80डी के तहत इस पर मिलती है छूट

आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की सेक्शन 80डी में लोग हेल्थ इंश्योरेस प्रीमियम पर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए होना चाहिए।

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80जी के तहत मिलती है इतनी छूट

यदि आपने कहीं दान किया है तो सेक्शन 80जी के तहत टैक्स का फायदा भी मिल सकता है। और इसको लेकर के ध्यान में लाना चाहिए कि डोनेशन वैध ट्रस्ट, चैरिटी को देने पर इस सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है।

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