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जबलपुर मेडिकल सीएम राइज सहित 21 प्राचार्यों की गुस्ताखी, राज्यमंत्री, प्रमुख सचिव को भेजा केंद्राध्यक्ष- परीक्षा तिथि में वाला अभ्यावेदन

कमिश्नर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, दो वेतन वृद्वि रोकने की दी चेतावनी

जबलपुर, यशभारत। मेडिकल सीएम राइज प्राचार्य सहित 21 प्राचार्यों को लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दो वेतन वृद्वि रोकने की चेतावनी दी है। दरअसल मेडिकल सीएम राइज प्राचार्य सहित 21 प्राचार्यों ने राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव और मंडल सचिव को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें परीक्षा केंद्राध्यक्ष निर्धारण और परीक्षा तिथि परिवर्तन करने का उल्लेख किया गया है। प्राचार्यों के इस कृत्य लोक शिक्षण संचालनालय कमिश्नर ने नाराजगी दिखाई है। कमिश्नर का कहना है कि प्राचार्य पद पर रहते हुए कैसे सीधे तौर पर राज्य शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव जैसे अधिकारी को अभ्यावेदन भेजा जा सकता है।

लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस में कहा कि यह कि आपके द्वारा प्राचार्य पद पदस्थ रहते हुए दिनांक 29.10.2022 को मान. राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, आयुक्त लोक शिक्षण, एवं जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को पत्र संबोधित करते हुए हाईस्कूल -हायरसेकेण्डरी परीक्षा 2023 हेतु केन्द्राध्यक्ष व्यवस्था एवं परीक्षाओं की तिथि के संबंध में सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

 

आपके द्वारा पदीय दायित्वों के विपरीत मान. राज्यमंत्री एवं प्रशासनिक विभाग को सीधे मनमाने ढंग से अभ्यावेदन प्रेषित किया जाना शासकीय कार्य में स्वैच्छाचारिता को दर्शित करता है। आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम – 3 (प) (पप) (पपप) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है, कि क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाये ? आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के 15 दिवस की समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। निश्चित समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही कर दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

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