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भारतीय कफ सीरप लैब टेस्टिंग के बाद ही एक्सपोर्ट हो सकेगा, 1 जून से नियम लागू

भारतीय कफ सीरप को एक जून से लैब में टेस्टिंग के बाद ही एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इसको लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की। नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को निर्यात नहीं किया जा सकेगा।