Income Tax Return इनकम टैक्स विभाग के सवालों जवाब, की वापस मिल जाएगा आप का पैसा जाने पूरी बात

Income Tax Return:- इनकम टैक्स विभाग के सवालों जवाब, की वापस मिल जाएगा आप का पैसा जाने पूरी बात आप की जानकारी के मुताबित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत हो चुकी है।अब ये खबरों के मुताबिक अब तक 2 करोड़ करदाताओं ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। अब यहां बहुत से लोग खुद रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत से लोग सीए से करवातें हैं। अक्सर कुछ लोग गलती कर देते हैं।
Income Tax Return इनकम टैक्स विभाग के सवालों जवाब, की वापस मिल जाएगा आप का पैसा जाने पूरी बात

उसकी वजह से रिटर्न फॉर्म में बहुत प्रकार के बदलाव की वजह से कुछ लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी मिला होगा। ITR भरने में हुई चूक की वजह से आपके रिटर्न का पैसा भी फंस जाता है। ऐसे में हमने भोपाल के सीएम कार्तिक गुप्ता से जाना कि इस दुविधा का कैसे करें सामना।
नोटिस का देना होगा ऐसा जवाब
अब यहां इनकम टैक्स विभाग ज्यादातर डिमांड नोटिस सेक्शन 143(1) की और भेजता है। विभाग आपको जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन का टाइम देता है। आईटीआर में भरी डिटेल को लेकर सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होते हैं। अगर पैसा आपका फंस गया है तो घबराने के बजाए आप इस नोटिस का सही से जवाब दें और डिटेल प्राप्त भी करा दें तो इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न का पैसा वापस भी कर सकता है।
Income Tax Return इनकम टैक्स विभाग के सवालों जवाब, की वापस मिल जाएगा आप का पैसा जाने पूरी बात

अगर आप टैक्स मामलों के जानकार और भोपाल के सीए कार्तिक गुप्ता का कहना है कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो घबराना नहीं चाहि। अब ये विभाग अक्सर आपसे हुई चूक को लेकर डिमांड नोटिस भेजता है। नोटिस मिलने पर किसी एक्सपर्ट की सलाह से अपनी सभी डिटेल और उसके डॉक्यूमेंट तैयार करें फिर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना जवाब दाखिल करें।
Income Tax Return का नोटिस आने पर ऐसे दें जवाब, कि वापस मिल जाएगा आप का पैसा जाने पूरी डिटेल्स

कितने दिन में देना होगा जवाब
- अब ये इनकम टैक्स विभाग ज्यादातर डिमांड नोटिस सेक्शन 143(1) के तहत भेजता है।
- आपके रिटर्न में कोई भी दिक्कत पाई जाती है तो विभाग धारा 139(9) के तहत नोटिस भेजता है।
- नोटिस जारी होने के बाद विभाग आपको जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन का टाइम देता है।
- अब डेडलाइन के भीतर अपने बकाए और आईटीआर में भरी डिटेल को लेकर सभी डॉक्यूमेंट प्राप्त कराने होते हैं।
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