अगर मकान किराए पर दे रखा है तो देना पड़ेगा टैक्स, यदि बचना है तो जानिए क्या करना पड़ेगा जुगाड़ भारत में संपत्ति किराये पर देने का काफी चलन होती है। लोगो का मानना है की हमारी ये रोजी रोटी होती है। साथ ही लोगों की अच्छी-खासी आय भी आ जाती है। इससे होने वाली आय पर ‘गृह संपत्ति से आय के तहत टैक्स दिया जाता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या किसी इमारत में दुकान या कारखाने की इमारत से किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर भी टैक्स लगता है। हालांकि, इस टैक्स का कैलकुलेशन कई छूट के साथ किया जाता है।
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क्या होती है हाउस प्रॉपर्टी इनकम
अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी किराये पर दी है तो उससे होने वाली कमाई हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंतर्गत आएगी। यह केवल मकान या अपार्टमेंट पर लागू नहीं होती है। ऑफिस स्पेस, दुकान, बिल्डिंग कॉम्पलेक्स आदि के किराए से होने वाली कमाई भी इसके अंतर्गत आती है।
अब जानिए कैसा होता है कैलकुलेशन
किराये से होने वाली आय को कैलकुलेट करते वक्त आपके द्वारा भरा गया म्युनिसिपल टैक्स, आपको मिलने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन और अगर प्रॉपर्टी पर कोई लोन है तो उसकी रकम को घटा दिया जाता है। रेंट से हो रही कुल कमाई ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। इस कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 30 फीसदी घटा दिया जाता है।
टैक्स से कैसे बचा जा सकता है जानिए
अगर आप रेंट से होने वाली कमाई पर टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप होम लोन को आधार बनाकर छूट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स हों तो टैक्स का बोझ भी बंट जाएगा। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम करके 30 फीसदी तक देनदारी घटा सकते है।
बगैर रेंट पर दिए भी देना होगा टैक्स
आयकर कानून के तहत आप केवल 2 ही प्रॉपर्टीज को अपनी फेवरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी इन प्रॉपर्टी से अगर आपको किराया नहीं मिल रहा तो आपकी टैक्स देनदारी नहीं बनेगी। लेकिन आपके पास 2 से अधिक प्रॉपर्टीज हैं तो उन्हें किराए पर दी गई प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। इस पर आपको अनुमानित किराये के आधार पर टैक्स भरना पड़ सकता है।
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अगर मकान किराए पर दे रखा है तो देना पड़ेगा टैक्स, यदि बचना है तो जानिए क्या करना पड़ेगा जुगाड़