जबलपुरमध्य प्रदेश

ड्राइवरों की स्ट्राइक पर सख्त हाई कोर्ट, राज्य सरकार को हड़ताल खत्म कराने के दिए निर्देश

जबलपुर यशभारत। हिट एंड रन कानून के खिलाफ चल रही ड्राइवरों की हड़ताल से संबंधित दो जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हड़ताल को तत्काल खत्म कराते हुए राज्य में परिवहन को बहाल कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। यह जनहित याचिकाएं नागरिक उपभोक्ता मंच के पीजी नाजपांड और अखिलेश त्रिपाइी की ओर से दायर की गई थीं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता की ओर से अंडरटेकिंग रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि शाम तक इस मामले में सरकार निर्णय लेने जा रही है।
कार्रवाई भी करेंगे
महाधिवक्ता की ओर से अदालत में बताया गया है कि हड़ताल कर रहे चालक एसोसिएशन पर भी आज ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं हड़ताल करने वाले चालकों पर भी एक्शन होगा। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के रुख के बाद प्रदेश की आम जनता को बड़ी राहत मिल जाएगी।

कैसे होगी कैबिनेट की बैठक
इधर प्रशासन के सामने हाईकोर्ट के निर्देशों के साथ-साथ कैबिनेट मीटिंग का भी प्रेशर है। सीएम मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ बुधवार को जबलपुर आ रहे हैं। ऐसे में हड़ताल वापस नहीं हुई तो स्थिति अराजक भी होने की संभावना है। सीएम की जनसभा में लोगों को लाने ले जाने के लिए बसों की जरूरत पड़नी है। इधर बस चालक कानून में बदलाव के लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े हुए हैं।

Yash Bharat

Editor With मीडिया के क्षेत्र में करीब 5 साल का अनुभव प्राप्त है। Yash Bharat न्यूज पेपर से करियर की शुरुआत की, जहां 1 साल कंटेंट राइटिंग और पेज डिजाइनिंग पर काम किया। यहां बिजनेस, ऑटो, नेशनल और इंटरटेनमेंट की खबरों पर काम कर रहे हैं।

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