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हाथरस भगदड़ मामला: SC का जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता से कहा- हाईकोर्ट जाएं
उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता वकील से कहा कि इस मामले की सुनवाई करने में हाईकोर्ट भी सक्षम है। आप वहां पिटीशन दायर करें। चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जाहिर तौर पर यह बहुत गंभीर और परेशान करने वाली घटना है। लेकिन कोर्ट इस मामले पर विचार नहीं कर सकती है। बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह के सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट भी सशक्त अदालतें हैं, वहीं जाएं: सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर दायर जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हर मामले को अनुच्छेद 32 (मौलिक अधिकारों को लेकर SC से संपर्क करने का अधिकार) के तहत दायर करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट भी सशक्त अदालतें हैं और वे इस तरह के मामलों से निपटने में सक्षम हैं। आप उच्च न्यायालय में याचिका लगाएं।
- बता दें कि याचिकाकर्ता वकील ने उत्तर प्रदेश सरकार को भगदड़ मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने, अधिकारी-कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ लापरवाही के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की थी। साथ ही हाथरस भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की थी।