नाबालिग को गाड़ी देना अभिभावक को पड़ा भारी; कोर्ट ने ठोका 30 हजार का जुर्माना, मिली सजा

नाबालिग को गाड़ी देना अभिभावक को पड़ा भारी; कोर्ट ने ठोका 30 हजार का जुर्माना, मिली सजा
भोपाल, यश भारत। नाबालिग बच्चों को शौक या लापरवाही में वाहन की चाबी सौंपने वाले माता-पिता और वाहन स्वामियों के लिए भोपाल कोर्ट का यह फैसला एक बड़ा सबक है। भोपाल के गौतम नगर थाना पुलिस की कार्रवाई पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक वाहन स्वामी/अभिभावक पर ₹30 हजार का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा से भी दंडित किया गया है।
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़ाया था 17 वर्षीय नाबालिग
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह के निर्देशों पर शहर में सुरक्षित यातायात और सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गौतम नगर थाना पुलिस ने बीते 18 मई को चेकिंग के दौरान एक 17 वर्षीय नाबालिग को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा था।
गौतम नगर थाना प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र सिंह ठाकुर की टीम ने इस मामले में मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए चालान माननीय न्यायालय में पेश किया था।
कोर्ट में गुनाह कबूला, लगा भारी अर्थदंड
मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल के समक्ष वाहन स्वामी/अभिभावक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 एवं 199ए के अंतर्गत ₹तीस हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। जुर्माना राशि जमा होने के बाद कोर्ट ने जब्त वाहन को नियमानुसार मालिक के सुपुर्द करने के आदेश जारी किए।







