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अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद निर्वाचन कार्य में नहीं रखा जा सकेगा

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भोपाल यश भारत/ प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद निर्वाचन कार्य में नहीं रखा जा सकेगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालक ने सभी जिलों के कलेक्टर को पत्र लिखकर शासन की मंशा से अवगत कराया है।
मध्य प्रदेश सरकार के लोक शिक्षण संचालक डी. एस. कुशवाह ने प्रदेश की सभी जिला कलेक्टर समेत विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि अतिथि शिक्षकों की सेवायें स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई है। उक्त तिथि के पश्चात अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों को निर्वाचन कार्य में यथासंभव न लगाया जाये। पत्र में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो कृपया उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल 2024 तक ही निर्वाचन कार्य में लगायी जाये।

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