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EOW द्वारा गिरफ्तार दो CMO और दो उपयंत्री की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

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जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिला के ग्राम जेरोन में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार दो सीएमओ व दो उपयंत्री की जमानत याचिका माननीय विशेष न्यायालय टीकमगढ़ ने खारिज कर दी है।  दोनों के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की इकाई ने प्रकरण दर्ज किया था। चारों अधिकारियों ने माननीय विशेष न्यायालय टीकमगढ़ में जमानत के लिए आवेदन दिया, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।

गौरतलब है कि ग्राम जेरोन जिला निवाड़ी में पीएम आवास योजना में किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम शिवराजसिंह चौहान से एक आमसभा में की गई थी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जेरोन खालसा के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमाशंकर मिश्रा, नवाबसिंह, दो उपयंत्री अभिषेक सिंह राजपूत व सृजन गुप्ता को सस्पेंड कर ईओडब्ल्यू को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ पीड़ितों ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद चली जांच में यह दोषी पाए गए, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मामला निवाड़ी जिले के नगर परिषद जेरोन का है। ईओडब्ल्यू की टीम ने उमाशंकर पिता रतनलाल मिश्रा संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग, नवाब सिंह पिता मगन सिंह राजस्व उपनिरीक्षक नगर परिषद जेरोन खालसा जिला निवाड़ी, सृजन पिता राकेश कुमार गुप्ता नगर परिषद बंड़गांव जिला टीकमगढ़ और अभिषेक पिता जगदीश सिंह राजपूत उपयंत्री नगर पालिका परिषद दमोह को गिरफ्तार किया है। इन चारों पर प्रधानमंत्री आवास योजना अनुमति में भ्रष्टाचार करने का आरोप है। अपराध की विवेचना के दौरान जांच अधिकारी निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी ने गुरूवार को आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

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