भोपालमध्य प्रदेश

सामूहिक विवाहों के लिए ई-केवाईसी और समग्र आईडी अनिवार्य

सामूहिक विवाहों के लिए ई-केवाईसी और समग्र आईडी अनिवार्य
भोपाल यशभारत। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत विवाह करने की योजना बना रहे जोड़ों को अब भागीदारी के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करना होगा और समग्र आईडी प्राप्त करनी होगी। भोपाल नगर निगम ने पात्रता के लिए दोनों दस्तावेज़ अनिवार्य कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि ई-केवाईसी या समग्र पंजीकरण पूरा न करने वाले जोड़ों को सामूहिक विवाह समारोह के दौरान विवाह या निकाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय पहले के समारोहों में अधूरे और गलत दस्तावेज़ों के बार-बार सामने आने के बाद लिया गया है, जिसके कारण विवाह के दिन भ्रम और देरी हुई थी। ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए, बीएमसी ने समय से पहले विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष के आयोजन में 200 जोड़े शामिल होंगे, जिसमें न्यूनतम 11 प्रतिभागियों की आवश्यकता होगी। वार्ड और जोनल कार्यालयों में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, हालाँकि अधिकारियों को पहले ही कई आवेदकों के दस्तावेज़ों में विसंगतियाँ मिल चुकी हैं। अपर आयुक्त वरुण अवस्थी ने कहा कि सभी पात्र दम्पतियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम समग्र पोर्टल पर सही ढंग से दर्ज हो और आधार-आधारित ई-केवाईसी पूरी तरह से हो। उन्होंने आवेदकों से आग्रह किया कि वे अंतिम समय की जटिलताओं से बचने के लिए अपने दस्तावेज़ों का सत्यापन जल्दी करवा लें।

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