रक्षा पेंशनर किसी भी माह में जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं, मुख्य नियंत्रक रक्षा लेखा मुख्यालय ने जारी किया स्पष्टीकरण
मुख्य नियंत्रक रक्षा लेखा मुख्यालय ने जारी किया स्पष्टीकरण
जबलपुर यशभारत।रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशनरों को वर्ष के किसी भी माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा है।अब नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की बाध्यता नहीं है।अब वे अपनी सुविधानुसार किसी भी माह में जमा कर सकते हैं।उक्त स्पष्टीकरण प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा मुख्यालय प्रयागराज की ओर से विगत दिनों वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि पेंशनरों को नवंबर माह में अपने जीवित रहने का प्रमाण जमा करना अनिवार्य होता है।इसके आभाव में उनकी पेंशन रोकी जा सकती है।इसको लेकर बैंक और संबंधित कार्यालय में बहुत मारामारी बनी रहती है ।ऐसे में अति बुजुर्ग और गंभीर रूप बीमार विकलांग पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने से वंचित हो जाते रहे।इसको लेकर लेफ्टिनेंट. कर्नल (रिटा.) राज कुमार भारद्वाज ने मुख्यालय को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण चाहा था।कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशनर जीवन प्रमाणपत्र किसी भी माह स्पर्श सिस्टम के माध्यम से जमा कर सकते हैं जो एक वर्ष के लिए वैध होगा। जिस माह में वह अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे अगले वर्ष पुनः उसी माह में अथवा उससे पूर्व अपनी सुविधानुसार वह अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।