Credit Card Expense Tax का उपयोग करने पर देना होगा 20% टैक्स शुल्क बैंक को बताना होगा कहां खर्च हुआ पैसा जाने पूरी डिटेल्स
Credit Card Expense Tax का उपयोग करने पर देना होगा 20% टैक्स शुल्क बैंक को बताना होगा कहां खर्च हुआ पैसा जाने पूरी डिटेल्स। अब ये आयकर विभाग विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस शुल्क लगाए जाने के मामले में भी कार्ड जारी करने वाले बैंक को तय अवधि में समुचित जानकारी देने का प्रविधान करने पर विचार करना होगा।
Credit Card Expense Tax का उपयोग करने पर देना होगा 20% टैक्स शुल्क बैंक को बताना होगा कहां खर्च हुआ पैसा जाने पूरी डिटेल्स
अब ये सूत्रों के मुताबिक ये संदर्भ में आयकर विभाग एक समुचित व्यवस्था बनाने के लिए आरबीआइ और अन्य पक्षकारों के साथ बातचीत भी कर रहा है। अब ये चर्चा इस बिंदु पर हो रही है।जो कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च का मकसद एक तय टाइम के भीतर जारीकर्ता बैंक को देना है।
पाँच प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक इन सारे खर्चो पर लगेगा शुल्क
अगर विदेश में खर्च हुई राशि पढ़ाई या चिकित्सा के लिए हुई है। जिस पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगेगा। अब ये अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस वसूला जाएगा। अब विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर एक जुलाई से टीसीएस लगाने का प्रविधान लागू होने वाला है।
Credit Card Expense Tax का उपयोग करने पर देना होगा 20% टैक्स शुल्क बैंक को बताना होगा कहां खर्च हुआ पैसा जाने पूरी डिटेल्स
अब यहां के आयकर विभाग अलग-अलग मद में किए गए विदेशी मुद्रा खर्च पर लगाए जाने वाले टीसीएस शुल्क से संबंधित प्रक्रिया के बारे में सवाल-जवाब की एक विस्तृत सूची भी जारी करेगा। अब अगले मंथ से क्रेडिट कार्ड से विदेश में किया गया खर्च सात लाख रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
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