Credit card पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड को लेकर RBI ने बदल दिए नियम,जाने पूरी जानकरी

Credit card पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड को लेकर RBI ने बदल दिए नियम,जाने पूरी जानकरी। आप की जानकारी के लिया ये बताया जा रहा है की अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। तो आपके लिए कुछ खास जानकारी आई है। अब क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों को खर्च किए गए पैसे की पूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिये किए।
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आप जाने वाले खर्च पर टीसीएस शुल्क लगाए जाने के मामले में कार्ड जारी करने वाले बैंक को तय अवधि में समुचित जानकारी देने का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है।
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RBI ने दी जानकारी
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अब ये संदर्भ में आयकर विभाग एक समुचित व्यवस्था बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हितधारकों के साथ भी बातचीत कर रहा है। अब ये चर्चा इस बिंदु पर हो रही है कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च का मकसद एक तय टाइम के भीतर जारीकर्ता बैंक को दे दिया जाए।
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कितना लगेगा TCS
अगर आप भी विदेश में खर्च हुई राशि पढ़ाई या चिकित्सा के लिए हुई है। तो उस पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगेगा जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस वसूला जाएगा।
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अब विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर एक जुलाई से टीसीएस लगाने का प्रावधान लागू होने वाला है। बताया जा रहा की इनकम टैक्स विभाग अलग-अलग मद में किए गए। अब विदेशी मुद्रा खर्च पर लगाए जाने वाले टीसीएस शुल्क से संबंधित प्रक्रिया के बारे में सवाल-जवाब की एक विस्तृत सूची भी जारी करेगा।
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20 प्रतिशत लगेगा शुल्क
बताया जा रहा हिअ कि अगले मंथ से क्रेडिट कार्ड से विदेश में किया गया खर्च सात लाख रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत शुल्क लगेगा। अब ये शिक्षा एवं चिकित्सा से संबंधित व्यय होने पर यह शुल्क घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगा। अब विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों पर सात लाख रुपये से अधिक राशि पर 0.5 प्रतिशत शुल्क लगे।
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