मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
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नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली रॉउज ऐवन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर आज शाम फैसला सुना दिया है. सिसोदिया ने यूपी के लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सिसोदिया को 12 फरवरी से 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है. दिल्ली की रॉउज ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सिसोदिया से पूछा कि अर्जी में यह क्यों कहा जा रहा है कि सिसौदिया परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य हैं, क्या अनुष्ठान करने के लिए कोई अन्य पुरुष मौजूद नहीं हैं.
अदालत ने मनीष सिसोदिया से यह भी पूछा कि क्या वह सिविल ड्रेस पहने 5-6 पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शादी में शामिल होने के लिए राजी हैं. सिसोदिया के वकील ने कहा कि साथ पुलिस भेजकर मेरे परिवार को अपमानित न करे. कोर्ट की टिप्पणी किया कि मंत्री रहते हुए भी प्रोटोकॉल के तौर पर सुरक्षा मुहैया कराई जाती होगी.
ईडी ने किया विरोध
प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया. श्वष्ठ ने कहा कि सिसोदिया बेहद प्रभावशाली हैं, अगर आर्थिक अपराधों के आरोपी लोगों को ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो यह गलत मिसाल कायम करेगा. ईडी ने कहा कि सिसौदिया को बिना सुरक्षा के एक दिन के लिए जाने की अनुमति दी जा सकती है।