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उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: बिजली कंपनी दे रही विशेष छूट, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन

उपभोक्ताओं को केंद्र पर संपर्क करना होगा

उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: बिजली कंपनी दे रही विशेष छूट, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने 16 जिलों के उपभोक्ताओं को खास सुविधा देने जा रही है। कंपनी ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित मामलों में लोक अदालत जैसी छूट देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।

 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

उपभोक्ता को कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in पर जाकर “Rebate As lokadalat in section 126” विकल्प पर क्लिक करना होगा। कंज्यूमर आईडी दर्ज करते ही धारा 126 के लंबित मामले दिखाई देंगे।

छूट पाने के लिए उपभोक्ता को यह सत्यापित करना होगा कि उसके परिसर या किसी अन्य परिसर पर कोई बकाया नहीं है और धारा 127 के अंतर्गत किसी अपीलीय प्राधिकरण या किसी अन्य न्यायालय में कोई अपील लंबित नहीं है। इसके बाद उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान कर सकेगा।

 किन मामलों पर लागू होगी छूट

लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुसार 10 लाख रुपये तक के सिविल दायित्व वाली राशि के घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू और 10 अश्वशक्ति तक औद्योगिक श्रेणी के मामलों को उप महाप्रबंधक कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

 छूट का निर्धारण

आकलित राशि पर 20 प्रतिशत की छूट और आकलित राशि के भुगतान में देरी पर लगने वाले 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर पूरी छूट दी जाएगी। यह सुविधा तभी मिलेगी जब मामले पर कोई अपील लंबित न हो।

 किन उपभोक्ताओं को केंद्र पर संपर्क करना होगा

यदि किसी एक संयोजन पर धारा 126 के एक से अधिक मामले दर्ज हैं, तो उपभोक्ता को सभी मामलों का भुगतान एक साथ करना होगा। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को संबंधित वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा।

 

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