
जबलपुर, मध्य प्रदेश: भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ चल रही अदालती कार्रवाई को जबलपुर हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के लंबित होने के कारण लिया गया है।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनवींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने 28 मई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस मामले को समाप्त करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस मामले को बंद करने को कहा था।
यह मामला तब शुरू हुआ जब मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर एक शर्मनाक बयान दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने मंत्री के बयान को “गटर छाप” बताते हुए, पुलिस महानिदेशक (DGP) को तत्काल मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद, मानपुर थाने में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन, हाईकोर्ट ने एफआईआर को कमजोर बताते हुए सरकार के रुख पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।अब सुप्रीम कोर्ट में मंत्री के विवादित बयान पर सुनवाई चल रही है।







