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भोपाल थोक दवा बाजार अब रात 8 बजे तक ही खुलेगा: 2 जून से लागू होगी नई व्यवस्था, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला    

भोपाल थोक दवा बाजार अब रात 8 बजे तक ही खुलेगा: 2 जून से लागू होगी नई व्यवस्था, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में स्थित नादरा बस स्टैंड के पास का थोक दवा बाजार अब रात 8 बजे तक ही खुलेगा। इस संबंध में भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने एक अहम निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि यह नई व्यवस्था 2 जून 2025 से पूरे बाजार में लागू कर दी जाएगी।

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अब तक थोक दवा बाजार देर रात तक खुला रहता था, जिससे कई बार आपराधिक घटनाएं और असुरक्षा की स्थिति बनी रहती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और अनुशासन की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है।

कैसे लिया गया यह फैसला?

भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने बताया कि बाजार बंद करने के समय निर्धारण को लेकर सभी थोक दवा विक्रेताओं से सीधी चर्चा की गई। इसके साथ ही वॉट्सऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से वोटिंग कराई गई, जिसमें बहुमत से निर्णय हुआ कि दवा बाजार को अधिकतम रात 8 बजे तक ही खुला रखा जाए।

इसके बाद एक समिति गठित की गई, जिसमें मार्केट के प्रमुख प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। समिति ने सभी विक्रेताओं और एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर सर्वसम्मति से यह नया समय तय किया।

अब ग्राहकों के लिए दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी, जिसके बाद आधे घंटे का क्लोजिंग टाइम रहेगा।

सुबह दुकान खोलने का कोई निर्धारित समय नहीं

नई व्यवस्था के तहत सुबह दुकान खोलने का समय फ्लेक्सिबल रहेगा यानी केमिस्ट अपनी सुविधा अनुसार दुकान खोल सकेंगे, लेकिन रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद करना अनिवार्य होगा।

पैनल्टी 15 जून के बाद

फिलहाल बाजार के नए समय को लागू करने के लिए सभी विक्रेताओं को 15 जून तक छूट दी गई है। इसके बाद यदि कोई निर्धारित समय का उल्लंघन करता है तो वरिष्ठ केमिस्टों और एसोसिएशन के निर्णय अनुसार पेनल्टी राशि तय की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य बाजार में अनुशासन और एकरूपता लाना है।

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