भोपालमध्य प्रदेश

पुलिसकर्मी के पेट में घोंपी थी तलवार, कोट ने सुनाई 4 साल की सजा

पुलिसकर्मी के पेट में घोंपी थी तलवार, कोट ने सुनाई 4 साल की सजा
​भोपाल, यशभारत। अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शाही की कोर्ट ने 11 साल पुराने एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी के पेट में तलवार घोंपने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी दीपक भोई को कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार ​यह वारदात 18 अगस्त 2014 को कमला नगर थाना क्षेत्र की आराधना नगर झुग्गी बस्ती में हुई थी। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिमैया ने पैरवी की।
​18 अगस्त 2014 को कमला नगर थाने के पुलिसकर्मी, उमेश वामनेरे, दीपक भोई, लारा, दिनेश मामा, और गोलू नामक आरोपियों को लड़ाई-झगड़े के मामले में गिरफ्तार करने आराधना नगर पहुँचे थे। पुलिस को देखते ही आरोपी झुग्गी के अंदर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने जब उनका पीछा किया, तो आरोपी दीपक भोई ने आरक्षक ऋषिकेश त्यागी के पेट में तलवार घोंप दी। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
​अन्य आरोपियों को भी हो चुकी है सज़ा
​इस मामले में कोर्ट ने पहले ही दो अन्य आरोपियों, उमेश बामनेरे और गोलू राठौर, को 23 दिसंबर 2019 को 4-4 साल की सजा सुनाई थी। दीपक भोई घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अब उसे भी 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

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