MP पुलिस भर्ती 2013 की विवादित मेरिट लिस्ट रद्द, जानिए कब जारी होगी रिवाइज्ड सूची

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: MP पुलिस भर्ती 2013 की विवादित मेरिट लिस्ट रद्द, जानिए कब जारी होगी रिवाइज्ड सूची
भोपाल, यशभारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 की सूबेदार, सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर पुलिस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सालों पुराने विवाद पर अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने 2015 में जारी की गई मेरिट लिस्ट के विवादित हिस्से को पूरी तरह से निरस्त करते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभाग को 12 हफ्ते (लगभग 3 महीने) के भीतर नए सिरे से संशोधित मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है।
नियुक्त कर्मचारियों को राहत, सुधार कर बनेगी नई सूची
अदालत ने स्पष्ट किया है कि पहले से चयनित होकर सेवाएं दे रहे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। हालांकि, आरक्षित पदों पर किए गए गलत समायोजन (एडजस्टमेंट) को हटाकर नियमानुसार नई सूची तैयार की जाएगी।
पद आवंटन और आरक्षण नियमों पर उठा था विवाद
यह पूरा मामला उम्मीदवारों को मिले अंक और आरक्षण नियमों के गलत क्रियान्वयन से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि 162 अंक हासिल करने और जिला पुलिस बल (SI) को पहली प्राथमिकता देने के बावजूद उन्हें प्लाटून कमांडर का पद आवंटित कर दिया गया। इसके अलावा, आयु सीमा में छूट प्राप्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके तय कोटे में रखने के बजाय अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में समायोजित कर दिया गया था, जिससे अन्य योग्य उम्मीदवारों का चयन और पद आवंटन प्रभावित हुआ।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब विभाग को पदों के पुनर्मूल्यांकन और आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखते हुए नई सूची तय समय में जारी करनी होगी।







