गणेश पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन जरूरी , बिना अनुमति सजावट पर कार्रवाई

गणेश पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन जरूरी , बिना अनुमति सजावट पर कार्रवाई
भोपाल, यश भारत। गणेशोत्सव और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान पंडालों एवं झांकियों में बिजली की साज-सज्जा के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अस्थायी कनेक्शन लेने की अपील की है। कंपनी ने आयोजन समितियों से कहा है कि वे ऑनलाइन आवेदन कर नियमानुसार अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने के बाद ही बिजली का उपयोग करें। कंपनी के अनुसार अस्थायी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय सही विद्युत भार दर्शाना होगा। आवेदन के साथ लाइसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट भी लगानी होगी। वायरिंग और अन्य विद्युत कार्य लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा निधि और अनुमानित विद्युत खपत की राशि जमा करने के बाद कंपनी से कनेक्शन की रसीद लेना अनिवार्य होगा। रसीद की लेमिनेटेड प्रति पंडाल या झांकी के सामने प्रदर्शित करनी होगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत विद्युत भार से अधिक बिजली का उपयोग नहीं किया जाए। अस्थायी कनेक्शन मीटरयुक्त होगा और नियमानुसार लागू घरेलू दर पर बिलिंग की जाएगी। साथ ही झांकियों और पंडालों में विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कंपनी ने चेताया कि अनधिकृत बिजली उपयोग से ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त भार पड़ने आग अथवा दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। अनधिकृत कनेक्शन पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत उपयोगकर्ता और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी संभव है।







