मध्य प्रदेशराज्य

पत्नी के नाम कंपनी बनाकर विद्युत उपकरणों में खेल : JE निलंबित

रीवा । मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के रीवा सर्किल के सीधी जिले में कार्यरत जूनियर इंजीनियर का पत्नी के नाम कंपनी बनाकर विद्युत उपकरणों में खेल करने का मामला प्रकाश में आया है।

 

शिकायत की जांच में संलिप्तता उजागर होने के बाद जेई रंजीत कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है। यह मामला मऊगंज जिले के हनुमना में स्थापित किए जा रहे 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़ा बताया जा रहा है।

 

इसमें विद्युत उपकरणों एवं विभिन्न विद्युत कंपनियों की सामग्री के संभावित दुरुपयोग संबंधी शिकायत पर सप्लायर फर्म मेस. ओम एंटरप्राइजेज की भूमिका भी जांच के दायरे में है। यह फर्म रंजीत साहू की पत्नी के नाम दर्ज है। कार्यपालन अभियंता (एसटीएम / एसटीसी) संभाग सीधी में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता रंजीत कुमार साहू को 25 जून के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है।

शिकायत के आधार पर मुख्य अभियंता (प्रवर्तन) रीवा द्वारा एक जांच समिति गठित की गई। जांच समिति ने स्थल निरीक्षण, अभिलेखों के परीक्षण तथा संबंधित अधिकारियों के कथनों के आधार पर विस्तृत जांच की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि हनुमना में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के विद्युत संयोजन एवं लाइन विस्तार का कार्य मेस. ओम एंटरप्राइजेज से कराया गया, जिसकी प्रोपराइटर ममता कुमारी हैं। ममता कनिष्ठ अभियंता रंजीत कुमार साहू पत्नी हैं। जांच के दौरान स्थापित उपकरणों एवं सामग्री के परीक्षण में कुछ उपकरणों पर मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का नाम अंकित पाया गया, वहीं कंट्रोल केबल पर मप्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का उल्लेख पाया गया। इसके अतिरिक्त वीसीबी की नेम प्लेट पर क्रेता संबंधी विवरण मिटाया गया था। जिसके संबंध में संबंधित कंपनियों से अभिलेखीय सत्यापन की अनुशंसा की गई है। जांच समिति ने प्रथम दृष्टया रंजीत कुमार साहू की संलिप्तता का उल्लेख किया।

कंपनी प्रबंधन ने रंजीत कुमार साहू को निलंबित कर उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता (संचालन/संधारण) वृत्त, उमरिया निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि जांच में सामने आए सभी तथ्यों का संबंधित कंपनियों से अभिलेखीय सत्यापन कराया रहा है तथा अंतिम निष्कर्षों दे आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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