मध्य प्रदेशराज्य

सिवनी हवाला डकैती कांड : मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सिवनी यश भारत:-सिवनी जिले के बहुचर्चित हवाला डकैती कांड में जेल में बंद मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां आज उन्हें जमानत मिल गई है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “याचिकाकर्ता 22 वर्ष की महिला है। वह एकल माता (सिंगल मदर) है और उसका दो-तीन वर्ष का बच्चा भी है, जो याचिकाकर्ता के साथ जेल में रह रहा है।”

प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद लगभग 3 करोड़ की हवाला लूट की मुख्य आरोपी पूजा पांडे की जमानत याचिका पर आज 18 मई को सुनवाई निर्धारित की गई थीं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई सूची में दसवें नंबर पर रखा गया था।जिसमे फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है।

गौरतलब है कि खैरीटेक क्षेत्र में हुई कथित हवाला रकम की लूट ने प्रदेशभर में सनसनी फैला दी थी। आरोप है कि पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था और उच्चस्तरीय जांच शुरू की गई थी।

इस मामले में शामिल अधिकांश आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी है। इसके बाद आज मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कानूनी जानकारों का मानना है कि मामला अत्यधिक चर्चित होने और पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता के कारण अदालत ने अब तक सख्त रुख अपनाया हुआ था।

सूत्रों के अनुसार डकैती से जुड़ी अधिकांश रकम पुलिस मालखाने में जमा कराई जा चुकी है, जिसके चलते नियमित जमानत मिलने की संभावना को सामान्य मामलों में आसान माना जाता है। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस विभाग की छवि और कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल भी उठे हैं। यही कारण है कि मामले को संवेदनशील माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि घटना के बाद राज्य स्तर पर विशेष जांच टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ हुई और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए गए।

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