गोटेगांव/नरसिंहपुरl नरसिंहपुर में कार चढ़ा कर घायल कर आरोपी गणों ने गोली मारकर युवक को घायल कर दिया जिसकी दर्दनाक मौत हो गई l माननीय न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है l
विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री राममनोहर दांगी के न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 55/24 में आरोपीगण (1. )ब्रजलाल उर्फ बिरजू आत्मज रामप्रसाद मलाह (2 ) जागेश्वर आत्मज ब्रजलाल मलाह (3) ओंकार आत्मज रामसहाय मलाह (4) रामजी आत्मज रामसहाय मलाह सभी निवासी गंगई कला, थाना गोटेगाँव को धारा 302 भादंसं के आरोप में आजीवन कारावास तथा 1000-1000/- अर्थदंड एवम् धारा 307 भादंसं के आरोप में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवम् 1000-1000/- अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय पारित किया।
संक्षेप में अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि सीताराम और डोरीलाल मलाह मोटरसाइकिल से गोटेगाँव से अपने घर गंगई कला वापिस आ रहे थे तभी रास्ते में करेली कला के पास विष्णु सोनी के खेत के सामने आरोपी जागेश्वर ने चारपहिया ईको कार से मोटर साइकिल को टक्कर मारकर डोरीलाल के ऊपर पुनः कार चढ़ा दी। आरोपी ब्रजलाल ने देशी कट्टा से सीताराम को गोली मारकर घायल किया तथा आरोपीगण ओंकार एवम् रामजी ने राइजर पाइप एवम् बका से मारकर घायल किया। अस्पताल पहुचकर डोरीलाल मलाह की मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना गोटेगाँव में दर्ज हुई।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए श्रीमति सरिता नामदेव अतिरिक्त लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष 30 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण करवाकर वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत एवम् तर्क प्रस्तुत किए जिनसे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया। प्रकरण के अन्य चार अभियुक्तों को न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।
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