
पूंजीगत खर्च 12 लाख करोड़ और नया आयकर कानून: कर व्यवस्था में बड़ा सुधार
जबलपुर, यश भारत। सरकार द्वारा बजट में पूंजीगत खर्च के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना देश की आर्थिक मजबूती और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह प्रावधान रोजगार सृजन, निवेश और विकास परियोजनाओं को गति देगा।
अधिवक्ता अभिषेक ध्यानी ने जानकारी देते हुए बताया कि नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य आयकर कानून को सरल, स्पष्ट और करदाताओं के लिए अधिक सहज बनाना है।
उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत करदाताओं को अब आयकर रिटर्न में सुधार करने के लिए 31 मार्च तक संशोधन की सुविधा मिलेगी। यह संशोधन केवल नाममात्र शुल्क के भुगतान पर किया जा सकेगा, जिससे करदाताओं को अनावश्यक तकनीकी परेशानियों से राहत मिलेगी।







