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शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक, रील भी नहीं बना सकेंगे, विभाग ने जारी किया आदेश

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अब जींस-टीशर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में डीजे, डांस, गाना गाने और रील बनाने पर भी रोक लगाई गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखकर ड्रेस कोड फाॅलो कराने का निर्देश दिया है।

स्कूल में फाॅर्मल ड्रेस पहनकर आए शिक्षक

शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि शिक्षक क्या पहनकर स्कूल आ सकते हैं। इसके साथ ही निर्देश दिया गया हैकि जो शिक्षक इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस सर्कुलर को लेकर सुबोध कुमार चौधरी ने कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली थी कि स्कूलों में शिक्षक और दूसरा स्टाफ कैजुअल ड्रेस में आ रहे हैं। जोकि सरकार की ओर से जारी किए गए ड्रेस कोड में शामिल नहीं है। ऐसे में यह बर्दाश्त नहीं होगा।

शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार स्कूलों में शिक्षक टी-शर्ट और जींस में नहीं, बल्कि फाॅर्मल ड्रेस में आएंगे। निर्देश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि इससे पहले भी निर्देश दिए गए थे।

रील बनाने पर भी रोक

इसके साथ ही स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा रील बनाने और मोबाइल के अधिक उपयोग को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि जो शिक्षक नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्कुलर के अनुसार विशेष दिनों में डिसिप्लिन और शालीनता से किया गया कार्यक्रम ही मान्य होगा।

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