जीवन दायिनी को खोखला करने में तुले रेत माफिया
जीवन दायिनी को खोखला करने में तुले रेत माफिया

जीवन दायिनी को खोखला करने में तुले रेत माफिया
सिहोरा, यशभारत। अंचल की जीवनदायिनी हिरन नदी के सूखने के बावजूद माफिया रेत का अवैध उत्खनन में दिन रात लगे हैं। ताजा मामला मुरैठ गांव का हैं, जहां सिहोरा और मझौली पुलिस ने आधी रात दबिष दी, लेकिन पुलिस को देख रेत माफिया जेसीबी और रेत से भरी ट्रेक्टर ट्राली छोडकर भाग गए। पुलिस ने वाहनों को थाने में खडा करवाते हुए चोरी एवं अवैध रेत उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर वाहनों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर वाहन मालिकों की तलाष कर रही है।
एसडीओपी सिहोरा पारूल षर्मा ने बताया कि गुरूवार की दरमियानी रात मुखबिर से सूचना मिली कि हिरन नदी मुरैठ घाट में जेसीबी से रेत निकालकर ट्रेक्टर ट्राली में लोड की जा रही है। सूचना पर सिहोरा और मझौली थाने का पुलिस बल बताए गए स्थान के लिए रवाना हुआ। पुलिस टीम को आता देख जेसीबी से ट्रेक्टर ट्राली में रेत लोड कर रहा चालक और दो अन्य लोग वाहन छोडकर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन अंधेरा होने पर दोनों फरार हो गए।
जेसीबी और ट्रेक्टर ट्राली जप्त, वाहन चालकों मामला दर्ज
पुलिस ने मौके से पीले रंग की जेसीबी मशीन एवं स्वराज कंपनी का सफेद नीला रंग का ट्रेक्टर ट्राली लगा हुआ दोनो वाहनों मे रजिस्ट्रेशन नंबर अँकित होना नहीं पाया गया । वाहनों को जप्त कर थाना परिसर मे सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। जेसीबी मशीन चालक द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन कर चोरी करते हुए परिवहन करते पाये जाने पर थाना सिहोरा मे अपराध धारा 303(2), 317(5), 3 (5) बीएनएस , 4/21 खान खनिज अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया है।
नलकूप खनन पर रोक, गांव में हो रहा था बोर, पुलिस ने वाहन किया जप्त
गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने जबलपुर जिले में नलकूप खनन पर पूरी तरह रोक के आदेष जारी किए हैं, लेकिन आदेष के बावजूद सिहोरा तहसील के देवरी सतधारा गांव में रोटरी मषीन से बोरिंग कराई जा रही थी। सूचना पर पुलिस ने रोटरी मषीन सहित ट्रेक्टर को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि ग्राम देवरी हार में निरंजन पटेल अपने खेत में बोर करवा रहा था। रोटरी ट्रेक्टर के चालक पुरुषोत्तम तेकाम से बोर कराने के संबंध में अनुमति मांगी गयी जो अनुमति होना नही बताया गया। जिले में जल आभाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है कि जानकारी दी गयी एवं रोटरी ट्रेक्टर के मालिक मौके पर उपस्थित न होने से तलब किया गया। संदेह के आधार पर तस्दीक हेतु रोटरी ट्रेक्टर क्र. एमपी 20 ए बी 8447 को व बोर करवाने वाले निरंजन पटैल को कलेक्टर महोदय के आदेश का उल्लंघन पाया जाने एवं धारा म.प्र. पेय जल परीरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 (म.प्र.पेय जल परीक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा संशोधित) एवं भारतीय दंड सहिता धारा 188 की परिवर्तित धारा 223 बीएनएस का अपराध दर्ज किया गया।