5 साल की मासूम के साथ दुराचार : खेलते हुए बच्ची को उठाकर ले गया था हैवान ; कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मंडला l माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मुकेश दास उर्फ छोटे गायकवाल पिता मुन्नेदास उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम इंद्रा कालोनी सिझौरा जिला मण्डला को थारा 5(एम)/6 एवं 5 (आई)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं कुल 4000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि थाना बिछिया में पदस्थ उपनिरीक्षक किरण बट्टी को सीएचसी बिछिया से ममो के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर वह सी.एच.सी. बिछिया में उपस्थित हुई उसने अभियोक्त्री की मां से पूछताछ की जिसमें अभियोक्त्री की मां ने बताया कि उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है, उसकी तीन लड़किया है, अभियोक्त्री 05 वर्ष की है। दिनांक 18.02.2022 को अभियोक्त्री उसके साथ बकरी चराकर वापस आई और शाम करीब 05.00 बजे खेलेने अभियुक्त छोटू उर्फ मुकेश गायकवाल के घर चली गई, जहां से करीब 05.30 बजे रोते-रोते घर आई और बतायी कि कुल्हे में दर्द हो रहा है, छोटू चाचा ने मुझे पकड़कर गलत काम (बलात्कार) किया है, दर्द हो रहा है इसके पश्चात अभियोक्त्री की मां ने देखा कि अभियोक्त्री के पाइवेट पार्ट से खून निकल रहा था जिसके बाद अभियोक्त्री की मां ने घटना की बात आसपास के लोगो को बताई और 100 नंबर में फोन लगाई। अभियोक्त्री की मां की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 53/22 अन्तर्गत धारा-376एबी, 354क, भा.द.स धारा 5 (आई), 5 (एम) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मुकेश दास उर्फ छोटे गायकवाल पिता मुन्नेदास उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम इंद्रा कालोनी सिझौरा जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक श्री सौरभ दुबे के द्वारा किया गया।