कई वर्षो से काबिज भूमि का फर्जी पट्टा बनवाकर दूसरे को बेची, कमिश्नर से शिकायत

यश भारत (कोतमा)| इन दिनों जिले में फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीनों का क्रय विक्रय का खेल तूल पकड़ा हुआ है। किसी की भी जमीन कब किस दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो जाती है यह जानना आम आदमी के लिए चुनौती साबित हो रही है। वही मामला कोतमा खसरा नंबर 978, 998, 1000 कुल 3 एकड़ 74 डिसमिल भूमि का फर्जी पट्टा बनवाकर क्रेता को विक्रय कर दिया गया।
प्रार्थी ने लिखित शिकायत कर बताया कि मेरे पुश्तैनी कब्जे की भूमि को भूमाफियाओं ने फर्जी पट्टा बनवाकर जमीन को बेच दिया है। प्रार्थी ने बताया कि ग्राम बुढ़ानपुर तहसील कोतमा में मेरे बाबा भरोसा काछी व भूखन काछी दोनों के पिता रामकरण एकमात्र कब्जदार व स्वामी पट्टेदार थे। उनके मृत्यु के बाद मैं एवं मेरे परिवार के लोग वर्णित आराजियो में पुश्तैनी रूप से खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं पता नहीं कब कैसे किस अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों को मिलाकर अच्छे लाल गुप्ता अपने नाम से फर्जी पट्टा बनवाकर मेरे पुश्तैनी कब्जे दखल एवं पट्टे की भूमि को किसी महिला को चोरी छिपे अच्छे लाल गुप्ता ने विक्रय कर दिया है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि अच्छे लाल गुप्ता के द्वारा मेरी भूमियों का सीमांकन कर रहा था जब मुझे पता चला कि अच्छे लाल के द्वारा उक्त भूमियों का फर्जी पट्टा बनवाया गया है तो धारा 250 का आवेदन कोतमा के न्यायालय में लगाकर कब्जा प्राप्त करना चाहा लेकिन जांच के दौरान 24/ 4/ 2013 को आवेदक के पक्ष में फैसला हुआ।
तत्पश्चात कोतमा न्यायालय से अच्छे लाल गुप्ता को हार मिलने के कारण पुनः धारा 145/146 का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के न्यायालय मेरे विरुद्ध चलाया है।तथा उक्त प्रकरण चलाकर वहां के कर्मचारियों से मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज के जांच पड़ताल किए बगैर अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के द्वारा मेरे विरुद्ध 19/05/23 को आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा के न्यायालय में निगरानी विचाराधीन चल रहा है। न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन चलने के दौरान मेरे द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया कि अच्छे लाल गुप्ता बलपूर्वक मेरे जमीन में कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तब अच्छेलाल गुप्ता के विरुद्ध अनुविभागीय दंडाधिकारी कोतमा के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि जब तक उच्च न्यायालय से आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक यथास्थिति बनाए रखें। लेकिन अच्छे लाल गुप्ता के द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेश व उच्च न्यायालय के आदेश के पूर्व ही मेरे एवं मेरे परिवार के चोरी चोरी ममता जैन नामक महिला को 10/ 06/ 24 को विवादित भूमि को गलत तरीके से नियम विरुद्ध विक्रय कर दिया है।