जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

हाईकोर्ट ने निष्पक्ष बैच गठित करने से इंकार करते हुए आवेदन किया निरस्त

जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय जबलपुर मे ओबीसी आरक्षण से सम्वधित समस्त 65 प्रकरणों की निष्पक्ष सुनवाई हेतु obc/SC/ST एकता मंच की ओर से याचिका मे लोकेन्द्र गुर्जर की ओर से एड.उदय कुमार ने निष्पक्ष बैच के गठन करने हैतु आवेदन दाखिल किया गया था, उक्त आवेदन पर दिनाक 20/3/23 को जस्टिस शील नागु तथा जस्टिस वीरेंदर सिंह की खंडपीठ द्वारा लम्बी बहस के बाद उक्त आवेदन पर आदेश हेतु प्रकरण रिजर्ब कर लिया गया था ! दिनांक 24/3/23 को 6 पेज का निर्णय पारित करके जस्टिस शील नागु द्वारा पारित आदेश मे स्पष्ट किया गया है की उक्त आवेदन मे बैच के किसी जज पर आवेदन मे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए गए है, इसलिए उक्त प्रकरणों को चीफ जस्टिस के समक्ष स्पेशल बैच गठित करने की अनुशंशा नहीं की जा सकती, कोर्ट ने आपने आदेश मे स्पष्ट किया है की अखिल भारतीय ओबीसी महासभा द्वारा इस प्रकार का आवेदन पूर्व मे दाखिल किया जा चूका है जिस पर दिनांक 25.10.2021 को हाईकोर्ट ने इस टिपड़ी के साथ ख़ारिज कर दिया गया है की आवेदन मे उल्लिखित बिन्दुओ के निराकरण करने पर न्यायपालिका की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक यही स्थिति इस आवेदन के सम्वन्ध मे मौजूद है अत: याचिका कर्ता द्वारा निष्पक्ष बैच के गठन किए जाने की मांग करने हेतु दाखिल आवेदन निरस्त किया जा जाता है !

Yash Bharat

Editor With मीडिया के क्षेत्र में करीब 5 साल का अनुभव प्राप्त है। Yash Bharat न्यूज पेपर से करियर की शुरुआत की, जहां 1 साल कंटेंट राइटिंग और पेज डिजाइनिंग पर काम किया। यहां बिजनेस, ऑटो, नेशनल और इंटरटेनमेंट की खबरों पर काम कर रहे हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button